स्वीट समता अंश 
(Sweat Equity Shares)

स्वीट समता अंश उन अंशो को कहा जाता है जिन्हें कम्पनी के द्वारा कम्पनी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के बदले, ज्ञान देने या बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रदान करवाने के बदले जारी किया जाता है। कम्पनी अधिनियम की धारा 79A के अधीन निम्नलिखित कुछ शर्ते दी गयी हैं, जिन्हें पूरा करके कोई भी कम्पनी, पहले से निर्गमित किये गए वर्ग के अंशो के स्वीट समता अंश निर्गमित कर सकती है। 



Sweat Equity Shares and Bonus Shares
Sweat Equity Shares and Bonus Shares


1) कम्पनी को व्यवसाय शुरू करने का अधिकार मिलने की तिथि से कम से कम एक वर्ष का समय पूरा हो गया हो।


2) स्वीट समता अंशो के निर्गमन को कंपनी द्वारा इसकी सामान्य सभा मे एक विशेष प्रस्ताव द्वारा पास करके अधिकृत कर दिया गया हो। 


3) स्वीट समता अंशो के लिए पास किये गए इस प्रस्ताव में अंशो की कुल संख्या, प्रतिफल, अंशो का बाजार मूल्य तथा कम्पनी संचालको या कर्मचारियो की श्रेणी या श्रेणियां जिन्हें ऐसे समता अंश निर्गमित किये जाने प्रस्तावित है, स्पष्ट रूप से वर्णित है।


4) वे अंश जिन्हें धारको के द्वारा इन अंशो के आबंटन के तीन वर्ष तक विक्रय नही किये जायँगे, इसे प्रतिबंधित अवधि कहते है।


5) जिन कम्पनियो के अंश किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, ऐसी सभी कम्पनियो के स्वीट समत अंश इस सम्बंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा दिये गए नियमो एवं शर्तो के अनुसार निर्गमित किये जायें ।


बोनस अंश
(Bonus shares)

जब किसी कम्पनी के पास बहुत से आयगत लाभ अथवा संचय इकट्ठे हो जाते है तो कम्पनी अपने अंशधारिओ को बोनस अंश दे सकती है। बोनस अंशो का अर्थ ऐसे मुफ्त अंशो से होता है जिनके बदले में कम्पनी द्वारा अंशधारियों से कुछ भी नही लिया जाता है  प्रायः किसी भी कम्पनी द्वारा बोनस अंशो का निर्गमन उस दशा में किया जाता है जब कम्पनी के पास लाभ तो पर्याप्त मात्रा में होते है परंतु कम्पनी के पास लाभांश का भुगतान करने के लिए नकद राशि की कमी होती है या फिर कम्पनी को अपनी पूंजीगत योजनाओ के लिए धन की जरूरत होती है। 


कम्पनी के द्वारा अंशधारिओ को बोनस का भुगतान निम्नलिखित दो तरीको आए किया जा सकता है। जो इस प्रकार है

1) विद्यमान आंशिक चुकता अंशो को बिना कोई पैसा लिए पूर्णत चुकता अंशो में परिवर्तित करके बोनस का भुगतान किया जा सकता है।


2) अंशधारिओ को पूर्णत चुकता अंशो को मुफ्त अथवा बिना कोई पैसे लिए निर्गमन करके। कम्पनी द्वारा अंशधारिओ को बोनस देने से कम्पनी के लाभ तथा संचय स्थायी रूप से कम्पनी की पूंजी का भाग बन जाते है। इसलिए बोनस अंशो के निर्गमन को लाभ का पंजीकरण करना भी कहा जाता है। 

Post a Comment