कंपनी सभाएं, विशेषताएं और और एक व्यक्ति की सभा के बारे में जानकारी
हेलो दोस्तों।
आज के पोस्ट में हम जानेंगे कि कंपनी सभाएं और इनकी विशेषताएं और एक व्यक्ति की सभा क्या होती है।
सभाएं (Meetings)
सभा से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का मिलना है। सामान्यत एक सभा के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि एक व्यक्ति सभा नही कर सकता है। परन्तु दो या दो अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने मात्र को सभा की संज्ञा देना भी भूल होगी। अतः एक सभा का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का पूर्व सूचना आपसी समझौते द्वारा किसी कार्य पर विचार विमर्श करने व उसको करने के लिए एकत्रित होना है।
कंपनी सभाएं, विशेषताएं और और एक व्यक्ति की सभा के बारे में जानकारी |
कंपनी सभा की विशेषताएं (Features of a Company Meeting)
1. कंपनी सभा मे कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए जो कंपनी के सदस्य हो।
2. ये सदस्य कंपनी के किसी वैध कार्य पर निर्णय लेने के लिए एकत्रित हुए हो।
3. सभा की सूचना सभा मे होने से पहले सदस्यों को दी जानी चाहिए।
4. यह सभा निश्चित स्थान, तिथि तथा समय पर होनी चाहिए।
5. सभा कंपनी अधिनियम के नियमानुसार होनी चाहिए।
एक व्यक्ति की सभा (One Man Meetings)
सभा के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति जरूरी होती है। सामान्य राजनियम के अनुसार केवल एक व्यक्ति की सभा नही हो सकती है, परन्तु कंपनी अधिनियम में इसके कुछ अपवाद है। मतलब की कंपनी सभाओं से सम्बंधित कुछ ऐसी परिस्थितियां दी हुई है जिनमे एक व्यक्ति के उपस्थित होने पर भी सभा कर ली जायेगी और सभा का निर्णय वैधानिक माना जायेगा। ये परिस्थितियां निम्न है चलो समझते है :-
1. न्यायाधिकरण द्वारा बुलाई गई सभा - जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 97 या 98 के अंतर्गत न्यायाधिकरण ऐसी सभा बुलाता है या बुलाने का आदेश देता है, तो उसे इस बात का आदेश देने का अधिकार है कि एक व्यक्ति जो स्वयं व्यक्तिगत रूप में या प्रति पुरुष द्वारा उपस्थित होगा, सभा मानी जायेगी।
2. न्यायालय द्वारा बुलाई गई सभा - यदि न्यायालय सभा को बुलाने का आदेश दे सकता है कि एक सदस्य जो कि स्वयं या प्रतिपुरुष द्वारा उपस्थित होगा, एक वैध सभा मानी जायेगी।
3. अंशधारियो या लेनदारों की वर्ग सीमाएं - यदि कंपनी के कई प्रकार के अंशो या लेनदारों में से किसी एक वर्ग या प्रकार के अंशधारियो या लेनदारों की संख्या केवल एक ही है या किसी वर्ग के सभी अंश या ऋणपत्र केवल एक ही व्यक्ति ने खरीद लिए है तो इस प्रकार की सभा में केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित होगा और यह सभा वैधानिक रूप से मान्य होगी।
4. कंपनी के दिवालिया घोषित हो जाने की दशा में - यदि किसी कंपनी के दिवालिया घोषित किये जाने की दशा में केवल एक लेनदार द्वारा ही अपना ऋण प्रमाणित कर दिया जाए तो वह अकेला लेनदार ही सभा का आयोजन कर सकता है।
5. स्थगित सभा मर कार्यवाहक संख्या उपस्थित न होने पर - यदि संचालको द्वारा बुलाई गई किसी व्यापक सभा मे सभा के समय के आधे घण्टे के भीतर कार्यवाहक संख्या उपस्थित नही है तो सभा एक सप्ताह के बाद उसी समय तथा उसी स्थान पर होने के लिए स्थगित कर दी जायेगी और फिर कार्यवाहक संख्या के एकत्रित होने के लिए आधे घण्टे का समय दिया जायेगा। यदि इस समय के बीतने तक कार्यवाहक संख्या उपस्थित सदस्यगण कार्यवाहक संख्या होगी जो एक सदस्य भी हो सकता है।
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