ग्रेच्युटी के बारे में जानकारी
हेलो दोस्तों।
आज के पोस्ट में हम ग्रेच्यूटी के बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते है दोस्तों।
ग्रेच्यूटी (Gratuity)
अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त ग्रेच्यूटी की कर योग्य राशि निर्धारित करने के लिए कर्मचारियों को तीन भागों में बांटा गया है।
(क) सरकारी कर्मचारी - सरकार या स्थानीय सत्ता के सब श्रेणियों के कर्मचारियो द्वारा प्राप्त death-cum-retirement gratuity की राशि पूर्णतया आय कर से मुक्त है। यदि सेवा से निवृत होने के बाद एक सरकारी कर्मचारी किसी निजी क्षेत्र की संस्था में सेवारत हो जाता है तो भी सरकार से प्राप्त gratuity की सम्पूर्ण राशि कर मुक्त होगी।
ग्रेच्युटी के बारे में जानकारी - Gratuity in hindi |
(ख) ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम,1972 के अंतर्गत आने वाले गैर सरकारी कर्मचारी -
ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत निम्न प्रकार के कर्मचारी होते हैं :
ग्रेच्यूटी अधिनियम उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो किसी संगठन, फैक्टरी, खान, ऑयलफील्ड, बंदरगाह, रेलवे या किसी दुकान में प्रवीणता, अर्ध-प्रवीणता या गैर प्रवीणता का हस्त सम्बन्धी, प्रबन्ध सम्बन्धी, तकनीक सम्बन्धी या लिपिक सम्बन्धी कार्य कर रहे हों। वे व्यक्ति किसी प्रबन्धकीय पद या प्रशासनिक पद पर भी कार्यरत हो सकते है।
अपवाद :-
(i) केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी।
(ii) ऐसे कर्मचारी जिन पर इस सम्बंध में कोई अन्य अधिनियम या नियम लागू होते है उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत नही आते है।
ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम उस संस्था पर लागू होता है जिसमे पिछले 12 माह में किसी भी दिन दस या दस से अधिक कर्मचारी कार्यरत है या कार्यरत थे।
जब यह अधिनियम किसी संस्था पर एक बार लागू हो जाता है तो लागू ही रहता है चाहे कर्मचारी की संख्या दस से कम ही क्यों न हो जाये।
कर मुक्त राशि
निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी :
(i) नौकरी के प्रति सम्पूर्ण वर्ष तथा 6 माह से अधिक अंश पर सबसे अंत मे प्राप्त वेतन के आधार पर 15 दिन का वेतन या
(ii) 10,00,000 ₹ या
(iii) वास्तव में प्राप्त ग्रेच्यूटी की राशि।
वेतन से आशय - सबसे अंत मे प्राप्त (i) मासिक मूल वेतन, (ii) महंगाई भत्ता।
15 दिन से वेतन की गणना - यह गणना निम्न सूत्र से की जायगी :
अंतिम माह का वेतन × 15 ÷ 26
यदि किसी कर्मचारी को काम के आधार पर वेतन मिलता है तो ऐसे कर्मचारी की दशा में अवकाश ग्रहण करने या नौकरी से हटने के ठीक पिछले तीन माह की अवधि में कुल प्राप्त वेतन के औसत के आधार पर 15 दिन के वेतन की गणना की जायेगी।
(ग) ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम,1972 के अंतर्गत नही आते - ऐसे कर्मचारी के सेवा से रिटायर होने पर या रिटायर होने से पूर्व काम के लिए असमर्थ हो जाने पर या उसकी सेवा समाप्त होने पर मिली हुई ग्रेच्यूटी की रकम या उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा, बच्चो या आश्रितों को प्राप्त ग्रेच्यूटी की रकम निम्न में से सबसे कम राशि तक कर मुक्त होगी :
(i) नौकरी के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष पर आधे माह के औसत वेतन के हिसाब से या
(ii) अधिकतम सीमा 10,00,000 ₹ माह या
(iii) वास्तविक प्राप्त ग्रेच्यूटी की राशि।
सम्पूर्ण वर्ष की गणना - नौकरी के सम्पूर्ण वर्ष की गणना करने के लिए सेवा की अवधि में केवल सम्पूर्ण वर्ष लिए जायँगे तथा वर्ष के आंशिक भाग की सेवा की अवधि को छोड़ दिया जायेगा।
औसत वेतन - औसत वेतन की गणना पिछले दस माह के वेतन के आधार पर की जायेगी।
वेतन से आशय - वेतन में निम्न शामिल होगा :
(i) मूल वेतन
(ii) महंगाई भत्ता - सेवा शर्तों के अधीन है तो,
(iii) कर्मचारी द्वारा बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन की राशि।
एक से अधिक नियोक्ताओं से प्राप्त ग्रेच्यूटी - यदि किसी कर्मचारी को एक ही गत वर्ष से अधिक नियोक्ताओं से ग्रेच्यूटी प्राप्त हो तो भी कर से छूट की राशि का कुल योग अधिकतम सीमा से अधिक नही होगा। यदि किसी कर्मचारी को ग्रेच्यूटी अपने पूर्व नियोक्ता से किसी गत वर्ष में पहले प्राप्त हो चुकी है और उस पर आय कर से छूट मिल चुकी है तो बाद के किसी गत वर्ष में जब उसे ग्रेच्यूटी वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त होगी तो निर्दिष्ट सीमा में से पहले प्राप्त की गई वह राशि जिस पर कर छूट मिल चुकी है, घटाकर शेष राशि तक ही कर छूट मिल सकती है।
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