Maintenance of books and documents in a recognised stock exchange in hindi


हेलो दोस्तों।

आज के पोस्ट में हम मान्यता प्राप्त स्कंध विपन्नी में खातों व दस्तावेजों का रख रखाव के बारे में जानेंगें।

मान्यता प्राप्त स्कंध विपन्नी में खातों व दस्तावेजों के रख रखाव के सम्बंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कुछ प्रावधान निर्धारित किए है, इनका वर्णन निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है -




Maintenance of books and documents in a recognised stock exchange in hindi
Maintenance of books and documents in a recognised stock exchange in hindi




1. प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कंध विपन्नी  द्वारा रख रखाव - प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कंध विपन्नी को पांच वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित खातें व दस्तावेज तैयार व सुरक्षित रखने पड़ते है।

(i) सदस्यों के नाम व पूरे पते सहित रजिस्टर

(ii) जर्नल

(iii) बैंक पास बुक

(iv) नकद खाता

(v) प्रतिभूति जमा का विवरण

(vi) अधिकृत क्लर्कों खाता पुस्तक

(vii) अधिकृत सहायकों के त्याग पत्र का रजिस्टर


2. मान्यता प्राप्त स्कंध विपन्नी के प्रत्येक सदस्य द्वारा रख रखाव - मान्यता प्राप्त स्कंध विपन्नी के प्रत्येक सदस्य को निम्नलिखित खातों एवं दस्तावेजों को तैयार व सुरक्षित रखना होता है -


(अ) 5 वर्षों लिए

(i) जर्नल

(ii) बैंक पास बुक

(iii) नकद खाता

(iv) सौदा खाता

(v) साधारण खाताबही

(vi) ग्राहक खाताबही

(vii) विभिन्न प्रपत्रों का रजिस्टर जिसमे प्राप्त व निर्गमित किए गए सभी अंशों व प्रतिभूतियों का ब्यौरा लिखा हो।



(ब) 2 वर्षों के लिए

(i) ग्राहकों को निर्गमित किए गए प्रतिफल या प्रतिरूप या अनुबन्ध नोट।
(ii) ग्राहकों के साथ अभिकर्ता के रूप में किए गए अनुबन्धों की लिखित प्रति।




मान्यता प्राप्त स्कंध विपन्नी की रिपोर्ट व विवरण जमा करना (Submission of Reports and Returns of a Raco gnised stock exchange)

प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कंध विपन्नी की रिपोर्ट व विवरण की रिपोर्ट व विवरण जमा करने का अध्यन निम्नलिखित दो शीर्षकों के अधीन किया जा सकता है -

1. प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कंध विपन्नी द्वारा जमा करना - प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कंध विपन्नी को प्रति वर्ष 31 जनवरी से पहले गत वर्ष की सभी गतिविधियों सम्बन्धी एक वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रेषित रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रेषित करना जरूरी होता है। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए -

(i) प्रबन्ध परिषद के विभिन्न घटकों में हुए बदलाव।

(ii) सभी सूचीबद्ध व सूची से हटाई गई प्रतिभूतियां।

(iii) नियमों व उपनियमों में हुए बदलाव।

(iv) किसी व्यापारिक संकट का सामना करने की कार्यविधि।

(v) आगामी अवधि की सूची में सम्मिलित या निकाली गई प्रतिभूतियां।

(vi) सदस्यों का प्रवेश, पुनरनिर्वेश, मृत्यु या त्याग पत्र।

(vii) चूक

(viii) सदस्यों व गैर सदस्यों के मध्य हुए झगड़ों का निपटारा।

(ix) नई स्थापित उप समिति या वर्तमान उप समिति की संरचना में हुए बदलाव।



2. प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कंध विपन्नी के सदस्य द्वारा जमा करना - प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कंध विपन्नी के सदस्य को समय समय पर निम्नलिखित रिपोर्ट व विवरण केंद्रीय सरकार को प्रेषित करने होते है -

(i) समाशोधन गृह के कार्यक्रमों की सूची।

(ii) समाशोधन गृह द्वारा दिए गए अंशों की कुल संख्या।

(iii) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सरकारी मदें।

(iv) संघटित मूल्य कीमतें।

(v) गत तिमाही में आगामी सूची व असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की कुल संख्या।

(vi) गत तिमाही में आगामी सूची में शामिल की हुई व निकाली हुई प्रतिभूतियों की कुल संख्या। 

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