Date for Determination of Rate of Duty and Tariff Valuation in Hindi


हेलो दोस्तों।

इस पोस्ट में माल के टैरिफ मूल्यांकन तथा शुल्क की दर निर्धारण करने की तिथि के बारे में बताया गया है।

1. आयात किए गए माल के टैरिफ मूल्यांकन तथा शुल्क की दर निर्धारण करने की तिथि

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह ज्ञात होता है कि आयातित माल पर सीमा शुल्क की क्या दर लगेगी।


Date for Determination of Rate of Duty and Tariff Valuation in Hindi
Date for Determination of Rate of Duty and Tariff Valuation in Hindi



धारा 15 के अनुसार आयात किए गए माल पर शुल्क की दर एवं टैरिफ मूल्यांकन निम्न प्रकार से ज्ञात किया जायेगा -

(अ) घरेलू उपभोग के प्रवेश बिल के संदर्भ में सुसंगत तिथि - अगर माल का प्रवेश बिल धारा 46 के अंतर्गत स्वयं उपभोग के लिए प्राप्त हुआ है, तो जिस दिन ऐसे माल के सम्बन्ध में प्रवेश बिल धारा 46 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है उस तिथि की प्रभावी शुल्क की दर लगेगी तथा उस तिथि को टैरिफ मूल्यांकन होगा।


परन्तु अगर जहाज या वायुयान के आगमन से पहले ही प्रवेश बिल दे दिया है तो जिस दिन जहाज का प्रवेश हुआ है या वायुयान का आगमन हुआ है, प्रवेश बिल उसी दिन का माना जाएगा।


उच्चतम न्यायालय ने UOV vs. Apar Pvt. Ltd. के बाद में यह निर्णय दिया कि आयात किए गए माल के टैरिफ मूल्यांकन तथा शुल्क की दर निर्धारण करने के लिए अगर माल के संदर्भ में धारा 46 के अंतर्गत घरेलू उपभोग का प्रवेश बिल दिया गया है तो -

(i) प्रवेश बिल की तिथि।

(ii) जहाज या वायुयान के आगमन की तिथि।


आंतरिक प्रवेश की तिथि - धारा 15 को समझने के लिए Date of Entry Inwards को समझना जरूरी है। धारा 15 के अंतर्गत शुल्क की दर व टैरिफ मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए सुसंगत तिथि आंतरिक प्रवेश की तिथि मानी गई है।


यहां पर Date of Entry Inwards से तात्पर्य उस तिथि से है जब जहाज के आगमन को विभाग द्वारा सीमा शुल्क रजिस्टर में दर्ज किया जाता है न कि जहाज के आगमन की तिथि।


(ब) गोदामित माल के संदर्भ में सुसंगत विधि - गोदामित माल के संदर्भ में माल का टैरिफ मूल्यांकन एवं शुल्क दर उस दिन की प्रभावी मानी जाएगी जब घरेलू उपभोग के लिए निकासी के लिए Ex-Bond प्रवेश बिल प्रस्तुत किया गया है।


(स) अन्य किसी परिस्थिति में - अन्य किसी परिस्तिथि में जिस दिन शुल्क का भुगतान किया जाता है उस दिन की दर लगेगी।

शुल्क योग्य माल

2. निर्यात माल के लिए शुल्क दर निर्धारण एवं टैरिफ मूल्यांकन करने की तिथि - किसी भी निर्यात माल पर लागू शुल्क दर तथा टैरिफ मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा :

(अ) अगर निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया है : अगर धारा 50 के अंतर्गत निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया है तो जिस दिन धारा 51 के अंतर्गत निर्यात के लिए माल को लदवाने तथा निकासी की स्वीकृति देने का उचित अधिकारी ने आदेश दिया है, उस दिन टैरिफ मूल्यांकन होगा तथा उस दिन की प्रभावी शुल्क दर लगेगी।


(ब) अन्य किसी परिस्थिति में - अन्य किसी माल के लिए जिस दिन शुल्क का भुगतान होगा उस दिन की प्रभावी तिथि मानी जाएगी। 

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