Import and Export Manifest under Customs Act in Hindi

हेलो दोस्तों।

इस पोस्ट में आयात रिपोर्ट और निर्यात रिपोर्ट के बारे में जानेंगे।


आयात रिपोर्ट (Import Manifest)

जब आयात किया जाने वाला माल कस्टम स्टेशन/क्षेत्र या बंदरगाह में प्रवेश करता है तब हवाई जहाज, शिप या अन्य वाहन का इंचार्ज कस्टम अधिकारी के समक्ष आयातित माल का विवरण एक निर्धारित प्रारूप में पेश करता है तो इसे आयात रिपोर्ट कहा जाता है। यह फ्लॉपी द्वारा भी दाखिल की जा सकती है।


Import and Export Manifest under Customs Act in Hindi
Import and Export Manifest under Customs Act in Hindi



हवाई जहाज द्वारा आयात की दशा।में 12 घण्टे के अंदर तथा शिप द्वारा आयात की दशा में 24 घण्टे के अंदर यह विवरण दाखिल किया जाता है। निर्धारित समय मे यह विवरण म दाखिल करने पर 50,000 ₹ तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।


इम्पोर्ट मनिफेस्ट में उस आयातित माल का विवरण दिया होता है जिसे उस विशेष कस्टम स्टेशन पर उतारा जाना है। सद्भावनावश बिना किसी कपटपूर्ण उद्देश्य के अगर इस प्रपत्र में त्रुटि हो गयी है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 30(1) के अनुसार यह रिपोर्ट ship या वाहन के आगमन से पूर्व जमा करानी चाहिए जिससे अधिकतम औपचारिकताएं पूरी करके बिल ऑफ एंट्री को अग्रिम पूरा किया जा सके। आयात रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा भी दाखिल की जा सकती है।

माल के आयात व निर्यात पर निषेध


निर्यात रिपोर्ट (Export Manifest)

एक्सपोर्ट मनिफेस्ट/रिपोर्ट निर्यात की दशा में हवाई जहाज, शिप या अन्य वाहन के इंचार्ज द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा है कि इस विवरण में उल्लिखित माल निर्यात के लिए प्रस्थान करने को तैयार हैं। इसमें  काल से सम्बंधित वही विवरण होते है जो इम्पोर्ट मनिफेस्ट में होते है।


एक निर्धारित समय में यह विवरण दाखिल न करने पर 50,000 ₹ तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। दो प्रतियों में एवं निर्धारित प्रारूप में यह रिपोर्ट वाहन इंचार्ज द्वारा सत्य एवं पूर्ण घोषित की जाएगी। सद्भावना के साथ बिना कपटपूर्ण उद्देश्य से इसमें त्रुटि सुधार के लिए आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है। यात्री के साथ लगेज के सम्बन्ध में यह आवश्यक नही है। 

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