Important Definitions Under Custom Duty in Hindi

हेलो दोस्तों।

इस पोस्ट में सीमा शुल्क के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बताया गया है :


सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न प्रकार है :



Important Definitions Under Custom Duty in Hindi
Important Definitions Under Custom Duty in Hindi




1. हवाई जहाज - हवाई जहाज का वही अर्थ होगा जैसा कि एयरक्राफ्ट अधिनियम 1934 में उल्लेखित है।


2. कर निर्धारण - कर निर्धारण में अस्थायी कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण तथा ऐसा कोई भी आदेश शामिल है जहां लगने वाला शुल्क भले ही शून्य हो।


3. सामान - विदेश यात्रा से लौटे या विदेशी यात्रियों द्वारा भारत मे साथ मे लाये जाने वाले सामान में यात्रियों के बिना साथ ले जाया जा रहा सामान शामिल है।


4. प्रवेश बिल - प्रवेश बिल का अर्थ है धारा 46 में व्यक्त प्रवेश का बिल। इसी प्रकार निर्यात के बिल का अर्थ है धारा 50 में व्यक्त निर्यात का बिल।


5. न्यायिक सत्ता - इस अधिनियम के अंतर्गत आदेश या निर्णय देने में समर्थ कोई सत्ता (लेकिन बोर्ड, कमिश्नर या अपीलेट ट्रिब्यूनल नही) जहां तक अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रश्न है इसका अर्थ है अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलेट न्यायाधिकरण बोर्ड का अर्थ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, 1963 के अंतर्गत गठित उत्पाद एवं सीमा शुल्क का केंद्रीय बोर्ड।


6. सीमा शुल्क क्षेत्र - सीमा शुल्क क्षेत्र से अभिप्राय है सीमा शुल्क स्टेशन तथा कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निकास से पूर्व आयातित माल या निर्यातित माल साधारणतः रखा जाता है।


7. तटवर्ती माल - आयातित माल के अतिरिक्त माल, भारत मे एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जहाज में ले जाया गया माल।


8. शुल्क - शुल्क का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत लगने वाले सीमा शुल्क से है। शुल्क योग्य माल ऐसा माल जिस पर शुल्क लगना है लेकिन अभी चुकाया नही गया है।


9. माल के सम्बन्ध में प्रवेश - माल के सम्बन्ध में प्रवेश का अर्थ है एक प्रवेश बिल, शिपिंग बिल या निर्यात बिल में कई गई प्रविष्टि तथा इसमें आयातित तथा डाक द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल के मामले भी शामिल है।


10. निर्यात - निर्यात का अर्थ है भारत से बाहर किसी स्थान पर माल को ले जाना।


11. कोष - कोष का अर्थ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 12 (c) के अंतर्गत बनाए गए उपभोक्ता कल्याण कोष से है।


12. माल - माल में शामिल है जलयान, वायुयान तथा गाड़ियां, स्टोर्स, सामान, मुद्रा तथा विनिमयसाध्य प्रपत्र, अन्य किसी प्रकार की चल सम्पत्ति।


13. आयात - आयात का अर्थ भारत के बाहर किसी स्थान से माल भारत में लाना है।


14. बाजार मूल्य - किसी माल के सम्बन्ध में भारत के सामान्य व्यापार के दौरान माल का थोक मूल्य, बाजार मूल्य कहलाता है।


15. अधिकारी या प्रभारी व्यक्ति - इनमे शामिल है जलयान के मामले में जलयान का मास्टर, हवाई जहाज के मामले में कमांडर, रेलगाड़ी के मामले में कंडक्टर, अन्य किसी साधन के मामले में चालक या अन्य कोई व्यक्ति जो गाड़ी का प्रभारी रहे।


16. निषिद्ध माल - कोई माल जिसका आयात या निर्यात इस अधिनियम या तत्कालीन प्रचलित किसी अन्य विधान के अंतर्गत प्रतिबंधित हो। लेकिन ऐसा माल सम्मिलित नही है जिसके बारे में ऐसी शर्तें जो निर्यात या आयात करने के लिए पूरी की जानी चाहिए।


17. उचित अधिकारी - उचित अधिकारी से अभिप्राय इस अधिनियम के अंतर्गत पूरे किए जाने वाले किन्ही कार्यों के सम्बन्ध में सीमा शुल्क का कोई अधिकारी जो उन कार्यों को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा या कस्टम आयुक्त द्वारा प्रभारित किया जाए।


18. स्टोर्स - स्टोर्स से आशय किसी जलयान या वायुयान में प्रयोग के लिए माल जिसमें शामिल है ईंधन तथा स्पेयर पार्ट्स तथा अन्य उपकरणों के सामान, चाहे वे एकदम फिटिंग के लिए है या नही।


19. तस्करी - किसी माल के संदर्भ में तस्करी से तात्पर्य कोई ऐसी कार्यवाही या भूल, जो ऐसे माल को जब्त करने योग्य बना दे।

सीमा शुल्क के प्रकार

20. मूल्य - किसी माल के संदर्भ में धारा 14 (1) के प्रावधानों के अनुसार निकाला गया उसका मूल्य, टैरिफ मूल्य, किसी माल के संदर्भ में धारा 14 (2) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क योग्य माल।


21. वाहन - भूमि पर प्रयुक्त किसी भी प्रकार का वाहन तथा इसमें रेलवे वाहन शामिल है।


22. अपीलीय ट्रिब्यूनल - धारा 129 के अंतर्गत गठित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलेट ट्रिब्यूनल से है।


23. गोदाम का माल - इसका अर्थ है गोदाम में कराया गया माल। गोदाम अर्थात धारा 57 के अन्तर्गत निर्मित सार्वजनिक गोदाम तथा धारा 58 के अंतर्गत लाइसेंसशुदा एक निजी गोदाम। गोदाम स्थल अर्थात धारा 9 के अंतर्गत गोदामी स्टेशन के रूप में कोई स्थल। 

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