Import of Goods under Custom Duty Act in Hindi

हेलो दोस्तों।

इस पोस्ट में सीमा शुल्क के अंतर्गत माल के आयात के बारे में जानेंगे।


माल का आयात (Import of Goods)

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (23) के अनुसार आयात का अर्थ 'भारत में भारत के बाहर किसी स्थान से लाने' से है। यह परिभाषा अति विस्तृत है। इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु या किसी भी देश से किसी भी प्रकार आना आयात माना जाएगा। इसके अंतर्गत स्वतंत्र, प्रतिबंधित तथा निषेध सभी आयात शामिल हो जाते हैं साथ ही किसी भी देश से माल मंगाना आयात माना जाएगा।


Import of Goods under Custom Duty Act in Hindi
Import of Goods under Custom Duty Act in Hindi



आयात के नियमन के लिए आयात को कुछ विशेष अर्थों में समझना जरूरी है, उसी के अनुसार माल का वर्गीकरण, शुल्क निर्धारण, निर्यातक देश से सम्बन्ध, आदि तथ्यों पर भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में निम्नांकित सम्बन्धित प्रावधान बनाये गए है :

1. स्वतंत्र आयात - आयात निर्यात नीति की संरचना एवं परिचलन वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में होता है। विदेशी व्यापार अधिनियम के अंतर्गत घोषित आयात निर्यात नीति उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। वर्तमान नीति में मूल रूप में सभी आयात एवं निर्यात स्वतंत्र हैं सिवाय कुछ ऐसी वस्तुओं के जिन्हें विभिन्न उद्देश्य से नकारात्मक सूची में रखा गया है। आयात वास्तविक प्रयोगकर्ता या व्यापारी द्वारा किया जा सकता है।


2. प्रतिबंधात्मक आयात - मूल रूप से सभी प्रकार के आयात के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकते है। आयात निर्यात के अंतर्गत कुछ वस्तुओं का आयात प्रतिबंधित है जिनके आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। ऐसे लाइसेंस आयातित माल की मात्रा, मूल्य या निर्यात देश से व्यापार सम्बन्ध के आधार पर अलग अलग हो सकते है। ऐसे लाइसेंस केवल वास्तविक प्रयोगकर्ता को ही दिए जा सकते है।



प्रतिबंधित माल

(i) कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, चावल, मक्का, नारियल, तेल गोला आदि के आयात State Trading Company द्वारा किए जा सकते है।

(ii) खाद्य पदार्थों से सम्बंधित वस्तुएं Food Adulteration Act एवं नियमों के अन्तर्गत गोश्त तथा पोल्ट्री उत्पाद Meat Product Order के मापदंडों के अनुसार होने चाहिए।

(iii)  निषेधात्मक रंगों के प्रयोग युक्त कपड़े का आयात नही किया जा सकता है।

आयात कार्यविधि एवं प्रपत्र

(iv) शराब तथा एल्कोहॉल युक्त पेय पदार्थों का आयात राज्य द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों के पूरा करने पर ही किया जा सकता है।

(v) पूर्व प्रयुक्त पूंजीगत माल जो दस वर्ष से कम पुराना है आयात किया जा सकता है।


3. Canalised Import - कुछ मालों  का आयात केवल मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है जैसे :

(i) पेट्रोलियम पदार्थों का आयात Indian Oil Corp. द्वारा

(ii) यूरिया का आयात STC, Indian Potash Ltd तथा MMTC द्वारा

(iii) खाद्यान्नों का आयात Food Corporation of India द्वारा

(iv) नारियल तथा उनका कच्चा तेल State Trading Corp. द्वारा।

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