Import by Post under Custom Duty in Hindi

हेलो दोस्तों।

इस पोस्ट में सीमा शुल्क के अंतर्गत माल के डाक द्वारा आयात के बारे में जानेंगे।


माल का डाक द्वारा आयात

डाक द्वारा आयात की प्रक्रिया सामान्य आयात की प्रक्रिया से अलग है। अतः सामान्य नियमावली डाक द्वारा आयात की दशा में लागू नही होती है। इनके लिए निम्न पृथक नियम है :

 

Import by Post under Custom Duty in Hindi
Import by Post under Custom Duty in Hindi



1. डाक पार्सल सम्बन्धी घोषणा जिसमें माल का विवरण, मात्रा तथा मूल्य की जानकारी Bill of Entry के समान मानी जाएगी। अतः डाक द्वारा आयात की दशा में Bill of Entry एवं Shipping Bill जैसी आवश्यकताएं लागू नही होती है।


2. आयात शुल्क की प्रभावी दर एवं मूल्यांकन उस तिथि से प्रभावी होती है जिस तिथि पर डाक अधिकारियों द्वारा माल / पार्सल की सूची प्रस्तुत की जाती है।


बोर्ड को डाक द्वारा आयात के संदर्भ में नियमावली बनाने की शक्ति प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा माल की जांच, शुल्क का निर्धारण एवं ट्रांशिपमेंट सम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारित की है।


डाक द्वारा आयातित माल के पैकेटों को बंदरगाह एवं हवाई अड्डे में बिना शुल्क चुकाए निकासी की जा सकती है। पोस्टमास्टर सीमा शुल्क विभाग के मुख्य मूल्यांकनकर्ता को निम्न सूचनाएं प्रस्तुत करेंगे :

1. प्रत्येक देश से आयातित पार्सलों की संख्या का विवरण

2. पार्सल बिल या प्रेषक की घोषणा

3. सीमा शुल्क घोषणा एवं डिस्पैच नोट्स

4. अन्य कोई आवश्यक जानकारी।


आयातित माल की डाक का ठेला पोस्टमास्टर द्वारा सीमा शुल्क विभाग मुल्यांकक के निरीक्षण में खोला जाएगा। शुल्क योग्य माल के आयातित संदेहजनक पैकेट पृथक कर लिए जाएंगे जिन्हें Mail Bill तथा निर्धारण विवरण के साथ सीमा शुल्क मुल्यांकक को सुपुर्द किया जाएगा।

इस पार्सल बिल में निम्न सूचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी :

1. डाक विभाग का क्रमांक

2. निर्गमन डाक कार्यालय का नाम व पता

3. गंतव्य स्थान

4. वजन / मात्रा

5. स्थानीय क्रमांक

6. सीमा शुल्क द्वारा निर्धारण

7. विदेशी मुद्रा में मूल्य

8. रुपया मूल्य

9. शुल्क की दर

10. शुल्क की राशि एवं विशेष टिप्पणी।


सीमा शुल्क मुल्यांकक संदेहजनक पैकेटों को छोड़कर अन्य पैकेटों की शुल्क का निर्धारण पार्सल बिल के आधार पर करेगा। निर्धारित शुल्क को पार्सल बिल में उद्धृत किया जाएगा। पोस्टमास्टर ऐसे निर्धारित पैकेटों को शुल्क भुगतान प्राप्ति के बाद प्रापक को सुपुर्द कर देगा। रोकी गयी संदेहजनक पार्सल पैकेट्स को मुल्यांकक खोलकर जांच करेगा। अगर आवश्यक हो तो प्राप्तकर्ता से भी जानकारी ली जाएगी। जांच पड़ताल के बाद पैकेटों को विशेष सीलबंद कर दिया जाएगा। सीमा शुल्क निर्धारण के बाद ये पोस्टमास्टर को सुपुर्द कर दिए जाएंगे जो निर्धारित शुल्क प्राप्ति के बाद इन्हें प्राप्तकर्ता को दे देगा।

आयात की कार्यविधि

विदेशों से 5,000 ₹ मूल्य तक के उपहार जो प्रतिबंधित या निषेध माल नही है, डाक या Courier द्वारा भेजे जाने पर आयात शुल्क से मुक्त होते है।


ऐसे आयातित पोस्ट पार्सल जिन पर देय कस्टम शुल्क की राशि 100 ₹ से अधिक नही है तो उन्हें पूर्ण विमुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे पार्सल जिन्हें भारत से विदेश भेजा गया था, परन्तु सुपुर्द न किए जाने के कारण वापस आयात हो रहे है तो वे आयात शुल्क से मुक्त होंगे बशर्तें कि उनके निर्यात पर कोई हित नही लिया गया था।


ऐसे पोस्ट पार्सल का आयात, जिनमें विदेशी मुद्रा भेजी गई हो, केवल RBI की स्वीकृति से ही Clear किए जा सकेंगे यद्यपि 1000 ₹ तक की विदेशी मुद्रा सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा उचित रिकॉर्ड के आधार पर बिना RBI की स्वीकृति के Clear की जा सकती है।

Post a Comment