Stores under Customs Act in Hindi

हेलो दोस्तों।

इस पोस्ट में सीमा शुल्क के अंतर्गत स्टोर्स के बारे में जानेंगे।

स्टोर्स (Stores)

स्टोर्स का आशय ऐसे माल से है जो किसी जलयान वायुयान में प्रयुक्त होता है और इसमें शामिल है, ईंधन, स्पेयर्स पार्ट्स एवं अन्य उपस्कर चाहे तुरन्त फिटिंग के लिए आवश्यक हो या न हो। स्टोर्स से सम्बंधित वैधानिक प्रावधान निम्नांकित धाराओं में दिए गए है :



Stores under Customs Act in Hindi
Stores under Customs Act in Hindi




1. बिना शुल्क स्टोर्स का गोदामीकरण किया जा सकता है :

ऐसा स्टोर्स जो किसी जलयान या वायुयान को पूर्ति के लिए है, बिना शुल्क निर्धारण के गोदाम में रखा जा सकता है।


2. स्टोर्स का ट्रांजिट एवं ट्रांशिपमेंट

कोई स्टोर्स जो किसी जलयान या वायुयान द्वारा आयात किया गया है, उसे बिना शुल्क भुगतान के ऐसे जलयान या वायुयान के भारत प्रवास में बोर्ड पर रखा जा सकता है। इससे विदेश गमनीय जलयान द्वारा स्टोर्स को जहाज पर रखना सम्भव हो पाता है, जबकि ऐसा जहाज तटीय व्यापार में व्यस्त है बजाय इसके की पहले शुल्क का भुगतान करे और बाद में उसकी वापसी का दावा। ऐसे स्टोर्स को किसी अन्य जलयान या वायुयान पर उपभोग के लिए स्टोर्स के रूप में अंतरित भी किया जा सकता है।


3. विदेश गमनीय यान के बोर्ड पर आयातित स्टोर्स का उपभोग स्वीकृत

यह प्रावधान जलयान या वायुयान को बिना शुल्क चुकाए उपभोग के उपभोग की सुविधा प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में अकेली पुरणीय शर्त यही है कि ऐसा जलयान या वायुयान विदेश गमनीय स्थिति में ही रहना चाहिए।

कुरियर द्वारा आयात व निर्यात


4. 'स्टोर्स' निर्यात शुल्क मुक्त है

भारत में निर्मित ऐसा माल जिसकी किसी विदेश गमनीय जलयान या वायुयान पर स्टोर्स के रूप में आवश्यकता हो, उसका निःशुल्क निर्यात उतनी मात्रा में किया जा सकता है जितना कि समुचित अधिकारी जलयान/वायुयान के आकार, यात्रियों एवं चालक दल की संख्या और यात्रा की दूरी एवं समयावधि को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।


5. नौसेना के आयातित 'स्टोर्स' में रियायत

भारतीय नौ सेना को जहाज के बोर्ड पर आयातित स्टोर्स का उपभोग बिना शुल्क चुकाए किया जा सकता है। 

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