Conditions for Exemption of Subsequent Sale under Central Sales Tax Act in Hindi

हेलो दोस्तों।

इस पोस्ट में पुनर्विक्रय की कर मुक्त शर्तों के बारे में जानेंगे।

केंद्रीय विक्रय कर प्रथम बिंन्दू कर है अतः पुनविक्रय को कर मुक्त रखने के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना जरूरी है :


Conditions for Exemption of Subsequent Sale under Central Sales Tax Act in Hindi
Conditions for Exemption of Subsequent Sale under Central Sales Tax Act in Hindi


1. मूल विक्रय अन्तर्राजीय व्यापार के दौरान होना चाहिए।


2. पुनविक्रय प्रपत्रों के हस्तांतरण द्वारा हुआ हो जबकि माल एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए रास्ते मे है।


3. पुनर्विक्रय पंजिकृत व्यापारी के पक्ष में किया गया हो।


4. पंजीकृत व्यापारी को पुनविक्रय केवल ऐसे माल का किया जा सकता है जो कि क्रेता व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र में पुनर्विक्रय, निर्माण, पैकिंग आदि उद्देश्यों के लिए उल्लिखित हो।


5. पुनर्विक्रय व्यापारी फॉर्म E-I, E II में क्रेता व्यापारी फॉर्म C में पुनर्विक्रय व्यापारी को प्रमाण पत्र जारी करेगा।

6. स्थानीय वैट अधिनियम के अन्तर्गत अगर कोई माल राज्य में कर मुक्त है तो ऐसे माल का पुनर्विक्रय भी कर मुक्त होगा।

सार रूप में कहा जा सकता है कि पुनर्विक्रय कर मुक्त होगा अगर वह प्रथम विक्रेता से फॉर्म E - I या फॉर्म II एवं क्रेता से फॉर्म C प्राप्त करके कराधान अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत कर दे।


पंजिकृत व्यापारी को पुनर्विक्रय - अगर कोई व्यक्ति अन्तर्राजीय व्यापारी की प्रक्रिया में निम्नलिखित वस्तुएं :

(i) जो उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र में लिखी है और जिन्हें पुनर्विक्रय के लिए, विक्रय के लिए वस्तु निर्माण, परिष्करण, खनन या दूरसंचार या शक्ति के उत्पादन एवं वितरण के लिए क्रय करता है।


(ii) जो उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र में लिखी है और जिन्हें वह बेचने वाली वस्तुओं की पैकिंग के लिए खरीदना है।


(iii) जिन्हें वह उपर्युक्त 1 तथा 2 में वर्णित वस्तुओं की पैकिंग के लिए खरीदता है, तथा क्रय करके उस समय किसी पंजिकृत व्यापारी को माल से सम्बंधित अधिकार प्रलेख हस्तांतरित करके पुनर्विक्रय कर देता है, जबकि माल एक राज्य से दूसरे राज्य के ले जाते समय मार्ग में हो, तो ऐसे पुनर्विक्रय पर इस अधिनियम के अंतर्गत कर नही लिया जाएगा बशर्ते कि पुनर्विक्रेता पंजीकृत मूल विक्रेता से एक प्रमाण पत्र तथा क्रेता से फॉर्म C प्राप्त करके निर्धारित अधिकारी के सम्मुख से प्रस्तुत कर दे।

अन्तर्राजीय विक्रय पर कर दायित्व

फॉर्म E-I - यह फार्म उस व्यापारी को भरना होता है जो अन्तर्राजीय व्यापार की प्रक्रिया में प्रथम विक्रय कर रहा है।


फॉर्म E-II - यह फॉर्म उस व्यापारी को भरना होता है जो अन्तर्राजीय व्यापारी की प्रक्रिया में पुनर्विक्रय कर रहा है। 

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