अनुलाभ के बारे में जानकारी



हेलो दोस्तों। 

आज के पोस्ट में हम अनुलाभ के बारे में जानेंगे। 


अनुलाभ (Perquisites)

कर्मचारियों को न्यूयोक्ता द्वारा वेतन के अतिरिक्त कई सुविधाएं दी जाती है। जो सुविधाएं नकद दी जाती है उन्हें भत्ते कहते है और जो सुविधाएं वस्तु या सेवा के रूप में दी जाती है, परन्तु उनका मुद्रा में मूल्य किया जा सकता है उन्हें अनुलाभ कहते है। 



अनुलाभ के प्रकार (Types of Perquisites) 

1. सबके लिए कर योग्य अनुलाभ

2. विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ

3. कर मुक्त लाभ



अनुलाभ के बारे में जानकारी - Perquisites
अनुलाभ के बारे में जानकारी - Perquisites 





1. सबके लिए कर योग्य अनुलाभ

निम्न अनुलाभो का मूल्य कर्मचारी की आय में वेतन शीर्षक में जोड़ा जाता है :

(i) किराए से मुक्त रहने का मकान। 

(ii) रियायती किराए पर रहने वाला मकान। 

(iii) नियोक्ता द्वारा किये हुए किसी ऐसे दायित्व या भुगतान जो यदि न्यूयोक्ता भुगतान न करता तो करदाता को करना पड़ता। 


ऐसे दायित्वों के कुछ उदहारण है जो इस प्रकार है

(क) कर्मचारी के होटल या क्लब के निजी बिलों का भुगतान। 

(ख) कर्मचारी के किसी ऋण का भुगतान। 

(ग) कर्मचारियो के बच्चों की शिक्षा व्ययों का भुगतान। 

(घ) कर्मचारी के घरेलू नौकर का वेतन नियोक्ता द्वारा चुकाया जाना, यदि नौकर की नियुक्ति कर्मचारी ने की है। 

(ड) कर्मचारी के वेतन पर देय आय कर न्यूयोक्ता द्वारा चुकाया जाना, यदि नियोक्ता कर्मचारी को दिए हुए अनुलाभो पर कर भुगतान करता है तो यह कर मुक्त होगा। 

(च) कर्मचारी को बचाने या उसकी रक्षा करने के लिए न्यूयोक्ता द्वारा किये गए कानूनी व्यय।

(iv) करदाता के स्वयं के या उसके किसी परिवारीजन के जीवन बीमा के लिए या एक वार्षिकी के अनुबंध के लिए दी हुई रकम

(V) करदाता की बाबत न्यूयोक्ता द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में एक लाख रुपये से अधिक अभिदाय की राशि। 

(Vi) न्यूयोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा करदाता को निःशुल्क या रियायती दर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आबंटित या अंतरित किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण अंशो का मूल्य।

(Vi) विहित सीमांत फायदे या सुख सुविधा का मूल्य।



धारा 17 (2) (viii) के अनुसार निम्न अनुलाभो का मूल्य वेतन शीर्षक में जोड़ा जायगा :

(i) बिना ब्याज या ब्याज की रियायती दर पर ऋण की सुविधा।

(ii) छुट्टी मनाने के लिए जाने की सुविधा। 

(iii) निःशुल्क भोजन। 

(iv) उपहार। 

(v) क्रेडिट कार्ड पर प्रसारित व्यय। 

(vi) क्लब व्यय। 

(vii) चल सम्पति का अंतरण। 

(ix) अन्य लाभ या अनुलाभ। 



2. विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ

विशिष्ट कर्मचारी कौन है - ऐसे कर्मचारी जो निम्न में से कम से कम एक शर्त पूरी करते है विशिष्ट कर्मचारी कहलाते है और उनकी दशा में विशिष्ट प्रकार के लाभ एवं सुविधाएं यदि निशुल्क या रियायती दर पर नियोक्ता द्वारा उपलब्ध की गई है तो उनका मूल्य वेतन में जोड़ा जायेगा अर्थात वे करयोग्य होते है :

(अ) कर्मचारी जो नियोक्ता कंपनी का संचालक भी है

(ब) कर्मचारी जिसके पास न्यूयोक्ता कंपनी के कम से कम 20 प्रतिशत मताधिकार वाले समता अंश है

(स) कर्मचारी जिसका करयोग्य वेतन ₹ 50,000  से अधिक हो। 


ध्यान देने योग्य बातें :

(i) मौद्रिक वेतन में वेतन, करयोग्य भत्ते, बोनस, कमीशन एवं अन्य भुगतान जो मुद्रा में किये जाते है शामिल होंगे। 

(ii) करयोग्य मौद्रिक वेतन की गणना करते समय मौद्रिक वेतन में से धारा 16 की कटौतियां घटा दी जाती है। 

इसके अंतर्गत निम्न अनुलाभों का मूल्य करयोग्य है :

(i) कार की सुविधा

(ii) फ़र्राश, माली, चौकीदार या निजी सहायक की सुविधा

(iii) गेस बिजली या पानी की सुविधा

(iv) शिक्षा सुविधा

(v) यातायात की सुविधा। 


3. कर मुक्त लाभ

निम्न सुविधाएं प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर मुक्त है

(i) चिकित्सा सुविधाएं

(ii) व्यापारिक स्थल या कार्यालय में नाश्ते की मुफ्त सुविधा

(iii) कार्य स्थल पर रहने की सुविधा।

(iv) कर्मचारी के टेलीफोन जिसमे मोबाइल फोन भी शामिल है, के बिलों का न्यूयोक्ता द्वारा भुगतान।

(v) कर्मचारी को या उसके बच्चों की छात्रवृति। 

(vi) रहने के स्थान से सेवा के स्थान तक जाने व लौटने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई सवारी की सुविधा। 

(vii) यदि कर्मचारी को रिफ्रेशर कोर्स कराने की फीस नियोक्ता चुकता है जिससे कर्मचारी अपना कार्य अधिक कुशलता से कर सके। ऐसे व्यय छात्रवृति माने जाते है। 

(viii) यदि नियोक्ता कर्मचारी को दिए गए अनुलाभों और आयकर चुकाता है तो ऐसी राशि वेतन से आय में शामिल नही की जायेगी। 

(ix) सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान। 

(x) विदेश में नौकरी पर गए हुए सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा दिये गए अनुलाभ। 

(xi) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त मकान तथा सवारी की सुविधा। 

(xii) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त मकान तथा सवारी की सुविधा। 

(xiii) मंत्री, संसद के निर्दिष्ट अधिकारियों या संसद में विपक्ष के नेताओ को दिए गए किराए से मुक्त मकान का मूल्य। 

(xiv) कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को निजी उपयोग के लिए दिया गया लैपटॉप एवं कम्प्यूटर्स।

(xv) बिना ब्याज या ब्याज की रियायती दर पर ऋण बशर्ते गत वर्ष में ऋण की राशि 20,000 ₹ से अधिक नही है। 

(xvi) किसी चल सम्पति को दस वर्ष काम मे लेने के बाद बिना प्रतिफल लिए इसका हस्तान्तरण परन्तु इस सम्पति में कम्प्यूटर्स, एलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएँ एवं कार शामिल नही है। 

(xvii) कार्यालयीन कार्य के लिए जरूरी पत्रिकाएं एवं जर्नल। 

(xviii) अवकाश यात्रा रियायत। 

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