Import of Personal Baggage under Customs Duty in Hindi

हेलो दोस्तों।

इस पोस्ट में पर्सनल बैगेज के आयात के बारे में जानेंगे।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(3) के अनुसार Baggage का अर्थ उस सामान से है जो यात्री के साथ नही है, परन्तु इसमें मोटर कार शामिल नही है।


Import of Personal Baggage under Customs Duty in Hindi
Import of Personal Baggage under Customs Duty in Hindi



बैगेज की निम्न विशेषताएँ होती है :

(अ) यात्रा से पहले या बाद में भेजा गया माल, परन्तु यात्री के साथ नही।

(ब) शुल्क योग्य माल जो कि यात्री जे आयात किया है।

(स) इसमें मोटरकार, निषेध वस्तुएं शामिल नही है।

(द) लाइसेंस के अंतर्गत आयात इसमें शामिल नही है।


जहां तक पर्सनल बैगेज का अर्थ है वह ऐसे बैगेज से लगाया जा सकता है जो कि यात्री या चाकदल के सदस्य के साथ चल रहा है। ऐसा बैगेज सद्भावना के साथ निजी प्रयोग के उद्देश्य के लिए धारा 78(1) के अंतर्गत आयात शुल्क से विमुक्त होता है। ऐसे बैगेज में पहनने के कपड़े, प्रसाधन आवश्यकता की वस्तुएं तथा अन्य निजी प्रयोग की वस्तुएं हो सकती है।


Unaccompanied Baggage - ऐसा बैगेज जो यात्री के साथ नही है और जो धारा 2(3) में परिभाषित है उसका भी आयात किया जा सकता है। ऐसा बैगेज सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 98.3 में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सभी शुल्कयोग्य माल शामिल है जो यात्री या चाकदल के सदस्य द्वारा आयात किए गए है। ऐसे बैगेज पर आयात शुल्क की दर शुल्कयोग्य मूल्य की  40 प्रतिशत होती है तथा ऐसे बैगेज पर CVD नही लगाई जाती है। बैगेज द्वारा आयात के संदर्भ में निम्न प्रतिबन्ध लागू है :

(अ) भारतीय या विदेशी मुद्रा RBI तथा FEMA नियमों की अवहेलना के साथ ।

(ब) नशीली दवाएं।

(स) घरेलू जानवर बिना उचित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के।

(द) जंगली जीव जंतु एवं उनके अंग, पक्षी इत्यादि।


Exempted Baggage - यात्री के बैगेज में निम्न सामान आयात शुल्क से मुक्त है :

1. निजी सम्पत्ति का पुनः आयात।

2. वारंटी अवधि में रिप्लेसमेंट के लिए आयात।

3. 500 ₹ मूल्य तक खाने की वस्तुएं।

4. भारत सरकार, रेडक्रोस तथा केअर को आयातित उपहार।

5. वस्तुओं के सैंपल, मूल्य सूची का आयात।

6. प्रदर्शन के लिए आयातित माल सरकारी अनुमोदन के साथ।

7. अन्य सामान जो समय समय पर घोषित किए जाए।

8. लैपटॉप कंप्यूटर्स।


Personal Effects में निम्न शामिल है - ऐसे व्यक्तिगत प्रयोग के सामान जो अप्रयुक्त न हो तथा बाह्य रूप में मूल पैकिंग बिना खोली हुई न हो जिससे उनके तुरन्त हाथों हाथ बेचे जा सके :

1. व्यक्तिगत जेवरात जो ले जाते समय घोषित किए गए हो।

2. एक कैमरा 20 रोल्स के साथ।

3. एक वीडियो कैमरा।

4. एक दूरबीन।

5. एक पोर्टेबल रँगीन टीवी।

6. एक म्यूजिक सिस्टम C.D. प्लेयर के साथ।

7. एक बच्चा गाड़ी।

8. एक टेंट सम्बन्धित कैंपिंग सामान के साथ।

9. एक कम्प्यूटर या लैपटॉप या नोटबुक।

10. एक पोर्टेबल टाइपराइटर।

11. एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी।

12. एक ट्रांज़िस्टर वीडियो।

13. पेशेवर आवश्यकता के उपकरण आदि।

माल का डाक द्वारा आयात

14. खिलाड़ियों के लिए खेल उपकरण।

15. एक मोबाइल फोन।


Bonafide Baggege में निम्न शामिल नही है :

1. 1/2 पिंट से अधिक अल्कोहॉल पदार्थ।

2. परफ्यूम दो ऑउन्स के साथ।

3. सीगार एवं चुरुट 50 से अधिक।

4. चार ऑउन्स से अधिक तम्बाकू या तम्बाकू वाले पदार्थ।

5. बीड़ी 200 से अधिक।

6. सुंघनी (Snuff) 10 टोला से अधिक।

7. मोटरकार, मोटर साईकल।

8. पियानो।

9. रेफिज्रेटर।

10. हथियार तथा असलाह।

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