Cancellation of Registration Certificate under Central Sales Tax in Hindi


हेलो दोस्तों।

इस पोस्ट में पंजीकरण प्रमाण पत्र का रद्द करने के बारे में जानेंगे।


पंजीकरण प्रमाण पत्र का रद्द करना

पंजीकरण प्रमाण पत्र दो प्रकार से रद्द किया जा सकता है :

1. सक्षम अधिकारी द्वारा - व्यापारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर निम्न परिस्थितियों में पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है :



Cancellation of Registration Certificate under Central Sales Tax in Hindi
Cancellation of Registration Certificate under Central Sales Tax in Hindi



(i) व्यापारी द्वारा व्यापार बन्द कर देने पर।


(ii) व्यापारी का अस्तित्वहीन होना।


(iii) प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति देने के निर्देश की अवहेलना करने पर।


(iv) प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में अन्य व्यक्ति की प्रतिभूति न दिलाने पर।


(v) इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर या अर्थ दण्ड का भुगतान न करने पर।


(vi) ऐच्छिक पंजीकरण की दशा में व्यापारी का राज्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण समाप्त हो जाने पर।


(vii) किसी अन्य उचित कारण से।

अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर देने पर व्यापारी ऐसा प्रमाण पत्र तथा उसकी प्रतियां, अगर हो, अधिकारी वापस कर देगा।

पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना

2. व्यापारी द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर - अगर ऐसा पंजीकृत व्यापारी जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य नही है अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कराना चाहता है तो उसे वर्ष समाप्ति से कम से कम 6 माह पूर्व उस निर्धारित अधिकारी के सम्मुख जिसने उसे पंजिकृत किया था, प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र देना चाहिए। प्रार्थना पत्र के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा उसकी प्रतियां, नत्थी होनी चाहिए। अगर अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य नही है तो वह प्रमाण पत्र रद्द कर देगा जो कि वर्ष के अंत से रद्द माना जाएगा।


व्यापारियों से प्रतिभूति

अगर कर निर्धारण अधिकारी यह उचित समझता है कि कर को उचित रूप से एकत्रित करने के लिए या बिक्री कर प्रपत्रों के सही उपयोग तथा उसको सुरक्षित रखने के लिए व्यापारियों का पंजीकरण करते समय उनसे निर्धारित धन के लिए प्रतिभूति लेना उचित होगा तो वह कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रतिभूति की मांग कर सकता है और आवश्यक समझने पर अतिरिक्त प्रतिभूति मांग सकता है। प्रतिभूति की रकम का निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा कि उस वर्ष की अनुमानित बिक्री पर कितना कर देय होगा।

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