Issue of Registration Certificate under Central Sales Tax in Hindi

हेलो दोस्तों।

इस पोस्ट में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, प्रार्थना पत्र अस्वीकार करना और प्रमाण पत्र में संशोधन के बारे में जानेंगे।


पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना

अगर अधिकारी सन्तुष्ट हो जाता है तो फॉर्म B पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र दे देगा। यह प्रमाण पत्र उस तिथि से प्रभावित माना जाएगा जिस तिथि को पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था।


Issue of Registration Certificate under Central Sales Tax in Hindi
Issue of Registration Certificate under Central Sales Tax in Hindi


व्यापारी को पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि राज्य के सभी व्यापारिक स्थानों पर रखना अनिवार्य है अतः पंजीकरण के प्रमाण पत्र के साथ अधिकारी उतनी प्रतियां और देगा जितने व्यापारिक स्थान है।

अगर किसी व्यापारी के एक राज्य से अधिक राज्यों में व्यापारिक स्थान है तो उसे प्रत्येक राज्य में अपने को पृथक पंजीकृत कराना होगा।


प्रार्थना पत्र अस्वीकार करना

अगर अधिकारी यह समझता है कि पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदन पत्र में यह सूचनाएं नही दी गयी है या सूचनाएं सही नही है या निर्धारित मूल्य के स्टाम्प नही लगाए गए है या उचित प्रतिभूति नही दी गई है तो अधिकारी प्रार्थी को सूचनाएं देने, अशुद्धि को सही करने, स्टाम्प लगाने या उचित प्रतिभूति देने का अवसर देगा। अगर प्रार्थी फिर भी लापरवाही करता है तो अधिकारी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर देगा।


प्रमाण पत्र में संशोधन

पंजीकरण प्रमाण पत्र में दो प्रकार से संशोधन किया जा सकता है :

1. व्यापारी द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर

2. निर्धारित अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से।

अगर व्यापारी पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन कराना चाहता है, तो उसे इस आशय का प्रार्थना पत्र निर्धारित अधिकारी को देना होगा। प्रार्थना पत्र में उसे क्या संशोधन करना है तथा संशोधन कराने के क्या कारण है इस बात का उल्लेख करना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा उसकी प्रतियां नत्थी होनी चाहिए। अगर अधिकारी संशोधन कराने के कारणों से संतुष्ट है तो वह प्रमाण पत्र तथा उसकी प्रतियों में संशोधन कर देगा। यह संशोधन उस तिथि से माना जाएगा जिस तिथि को आवेदन पत्र दिया गया था।

पंजीकरण की कार्यविधि

अगर सक्षम अधिकारी को यह ज्ञात हो जाए कि पंजिकृत व्यापारी के व्यापार का नाम व स्थान या व्यापार को प्रकृति या क्रय विक्रय करने वाली वस्तुएं बदल गयी है और व्यापारी ने पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए आवेदन नही किया है तो वह व्यापारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर प्रमाण पत्र तथा उसकी प्रतियों में संशोधन कर देगा। यह संशोधन उस तिथि से माना जाएगा जिस तिथि को प्रमाण पत्र संशोधित किया गया है।

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