कर मुक्त आय के बारे में जानकारी


हेलो दोस्तों। 

आज के पोस्ट में हम कर मुक्त आय के बारे में जानेंगे। 


कर मुक्त आय (Exempted Income)

कर मुक्त आय से आशय उस आय से है जो न कुल आय में जोड़ी जाती है और न उस पर आय कर लगता है।


आय कर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, किसी व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय में निम्न प्रकार की आय सम्मिलित नही की जाती और न उन पर कर लगता है  कर मुक्त आय को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है :




कर मुक्त आय के बारे में जानकारी
कर मुक्त आय के बारे में जानकारी




(क) प्रत्येक करदाता के लिए

(ख) कुछ करदाताओं की कर मुक्त आय। 


(क) प्रत्येक करदाता के लिए

1. कृषि आय - यदि कृषि भूमि भारत मे स्थित है तो यह आय कर मुक्त है। 


2. हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशियां - हिंदी अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय में से प्राप्त धनराशि पूरी तरह से कर मुक्त है।


3. भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम,1985 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान - इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि पूर्ण रूप से कर मुक्त होगी। 


4. विपत्ति पर क्षतिपूर्ति - यदि किसी व्यक्ति या उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता से विपत्ति पर कोई राशि प्राप्त होती है तो वह कर मुक्त होगी। 


5. जीवन बीमा पालिसी से प्राप्त राशि - जीवन बीमा पालिसी से प्राप्त राशि कर से मुक्त होती है।


6. शिक्षा छात्रवृतियां - छात्रवृतियां जो शिक्षा के व्यय के लिए मिलती है, जो चाहे सरकार या अन्य जीसी संस्था द्वारा दी जाए। 
यदि छात्रवृति की सारी राशि शिक्षा पर व्यय नही होती तो भी सारी राशि कर मुक्त होगी। 


7. पुरस्कार - पुरस्कार चाहे नकद मिले या वस्तु के रूप में मिले, पूर्ण रूप से कर मुक्त होते है।
 

8. पारिवारिक पेंशन - संघ के सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल के किसी सदस्य की विधवा या उसके बच्चे या नामांकित वारिस को प्राप्त पारिवारिक पेंशन कर मुक्त होगी, बशर्ते बल के सदस्य की मृत्यु संक्रियात्मक कर्तव्य के दौरान ऐसी परिस्थितियों में हुई है जो विहित की जाएं। 



(ख)  कुछ करदाताओं की कर मुक्त आय

1. राजनीतिक पार्टियों की आय - किसी राजनीतिक पार्टी की मकान समाप्ति की आय या पूंजी लाभ या अन्य साधनों से आय या पार्टी को प्राप्त खुद की इच्छा से दिए गए चन्दो की आय राजनीतिक पार्टी की कुल आय के शामिल नही होगी बशर्ते कि :


(i) राजनीतिक पार्टी अपना हिसाब किताब तथा प्रपत्र इस प्रकार रखती है कि कर निर्धारण अधिकारी उस पार्टी की आय का निर्धारण उचित प्रकार से कर सके


(ii) 20,000₹ से अधिक खुद की इच्छा से दिये गए चन्दो के सम्बंध में राजनीतिक पार्टी सम्पूर्ण रिकॉर्ड रखती है तथा ऐसे चन्दे देने वालो के नाम तथा पते का रिकॉर्ड भी रखती है 


(iii) राजनीतिक पार्टी के हिसाब का चार्टड अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। 


2. निर्वाचन न्यास की आय - किसी निर्वाचन न्यास को प्राप्त स्वेच्छिक अभिदायों को उसकर गत वर्ष की कुछ आय में शामिल नही किया जायेगा बशर्ते :

(i) गत वर्ष से प्राप्त सकल अभिदाय तथा पिछले वर्ष से अग्रानीत शेष का कम से कम 95 प्रतिशत भाग उसी गत वर्ष में पंजिकृत राजनीतिक दल को विपरीत करता है 


(ii) वह केंद्रीय सरकार द्वारा बनाये गए नियमो के अनुसार कार्य करता है। 

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