किराए पर दिए गए मकान के सम्बंध में कटौतियां


हेलो दोस्तों।

आज के पोस्ट में हम कटौतियां के बारे में जानेंगे।

किराए पर उठाई गई मकान सम्पति की कर योग्य आय निकालने के लिए उसके वार्षिक मूल्य में से निम्न कटौतियां स्वीकृत है :


1. मानक कटौती - वार्षिक मूल्य का 30 % ।


ध्यान देने योग्य बाते :

(i) मानक कटौती वार्षिक मूल्य का 30% दी जायेगी चाहे मकान के लिए कोई खर्चा किया हो या नही।


(ii) यदि मकान का स्वामी एक से अधिक मकान अपने रहने के लिए काम मे लाता है, तो एक मकान को छोड़कर अन्य स्वंय रहने के स्वामी एक से अधिक मकान किराए पर दिए माने जाते है। ऐसे मकान / मकानों पर भी मानक कटौती वार्षिक मूल्य का 30 % दी जाती है




किराए पर दिए गए मकान के सम्बंध में कटौतियां
किराए पर दिए गए मकान के सम्बंध में कटौतियां




(iii) एक मकान जो स्वयं रहने का मकान माना जाता है उस पर मानक कटौती नही दी जाती।




2. ऋण पर ब्याज - यदि मकान सम्पति खरीदने, बनवाने, मरम्मत कराने या इसका पुननिर्माण कराने के लिए ऋण लिया गया है तो ऋण पर ब्याज की राशि कटौती योग्य है।


ध्यान देने योग्य बातें

(i) यदि उर्पयुक्त वर्णित उद्देश्यो के लिए ऋण किया गया था और उसे चुकाने के लिए कोई नया ऋण लिया जाता है तो नए ऋण का ब्याज भी कटौती योग्य है।


(ii) ऋण लेने के लिए दी गयी दलाली या कमीशन कटौती योग्य नही है।


(iii) यदि किसी गत वर्ष में ब्याज का भुगतान नही किया जा सका है और अगले वर्ष अदत्त ब्याज की राशि पर भी ब्याज दिया गया है तो ऐसा ब्याज कटौती योग्य नही है क्योंकि मकान सम्पति से आय की गणना करते समय ब्याज की राशि की कटौती स्वीकृत है चाहे ब्याज का भुगतान किया गया हो या नही।


(iv) मकान बनकर तैयार होने से पहले या खरीदने से पहले अवधि का ब्याज - यदि मकान बनकर तैयार होने या खरीदने से पहले के गत वर्षों से सम्बंधित ऋण पर ब्याज देय है और ऐसा ब्याज इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत कटौती योग्य नही है तो ऐसा ब्याज मकान खरीदने या बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष से आरम्भ होकर पांच समान वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य होगा।



स्वयं के रहने के मकान के सम्बंध में ब्याज की कटौती

(अ) जब स्वयं के रहने के मकान या उसके भाग का वार्षिक मूल्य शून्य हो जाता है, तो निम्न के सम्बंध में ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 ₹ तक स्वीकृत होगी :


(ब) यदि स्वयं के रहने का मकान 31.3.1999 के बाद ऋण लेकर खरीदा जाता है या बनाया जाता है तो ब्याज की कटौती 2,00,000 ₹ तक स्वीकृत होगी बशर्ते :


(i) नया मकान ऋण लेने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष में खरीद लिया गया है या बनवा लिया गया है।

(ii) ब्याज की कटौती के लिए ऋणदाता से एक प्रमाण पत्र लेकर, जिसमे यह लिखा हो कि गत वर्ष में कितना ब्याज देय है, आय के रिटर्न के साथ दाखिल कर दिया गया है।


यदि मकान खरीदने या बनवाने के लिए ऋण लिया गया था और इस ऋण का पूर्ण या आंशिक भुगतान नया ऋण लेकर किया गया है तो नए ऋणदाता से ब्याज के सम्बंध में प्रमाण पत्र लेकर दाखिल करना चाहिए

ब्याज की कटौती के सम्बंध में अन्य प्रावधान वही है जो किराए पर दिए गए मकान के सम्बंध में कटौतियों के अंतर्गत बताए गए है।

ये ध्यान रखे कि 30,000 ₹ तक ब्याज निम्न के सम्बंध में कटौती योग्य है :

(i) मकान सम्पति खरीदने

(ii) मकान बनवाने

(iii) मकान का पुननिर्माण

(iv) मकान की मरम्मत

2,00,000 ₹ तक ब्याज निम्न के सम्बंध में कटौती योग्य है :

(i) मकान सम्पति खरीदने

(ii) मकान सम्पति बनवाने

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