स्थायी खाता संख्या के बारे में जाने


हेलो दोस्तों।

आज के पोस्ट में हम स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number या PAN के बारे में समझेंगे।


स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number or PAN)

स्थायी खाता संख्या से आशय उस संख्या से है जो कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के लिए आबंटित करता है।


निम्नलिखित परिस्थितियों के व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त करना जरूरी है :

(i) उसकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक है


(ii) वह अन्य व्यक्ति की और से कर चुकाने के लिए दायी है



Permanent Account Number or PAN in Hindi
स्थायी खाता संख्या के बारे में जाने




(iii) यदि वह व्यापार अथवा पेशा कर रहा हो और उसकी वित्तीय वर्ष की कुल बिक्री अथवा सकल प्राप्तियां 5,00,000 ₹ से अधिक है या अधिक होने की संभावना है




(iv) आयातक या निर्यातक है


(v) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1994 के अंतर्गत करदाता है


(vi) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1994 के नियम 57 AE के अंतर्गत बीजक जारी करता है और वह पंजिकृत है


(vii) सेवा शुल्क (service Tax) के अंतर्गत करदाता है


(viii) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वहां के बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत करदाता है


(ix) वह किसी ऐसी राशि या आय प्राप्त करने का अधिकारी है जिस पर उदगम स्थान पर कर कटौती होती है।

यदि किसी करदाता को अभी तक कोई Permanent Account Number (PAN) आबंटित नही हुआ है तो उसे निर्धारित अवधि में फार्म संख्या 49 A पर इसके लिए आवेदन पत्र देना होगा।

केंद्रीय सरकार किसी ऐसी सूचना को एकत्रित करने के लिए जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकती है, अधिसूचना द्वारा ऐसे वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकती है कि वे स्थायी लेखा संख्या के आबंटन के लिए कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन करें।


ऐसे व्यक्तियों की अधिसूचना में उल्लिखित अवधि में स्थायी के आबंटन के लिए आवेदन करना होगा।


ऐसे व्यक्तियो को अधिसूचना में उल्लिखित अवधि में स्थायी लेखा संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करना होगा।


PAN के आबंटन के बाद करदाता को अपने सब विवरणों, पत्र व्यवहार, कर चुकाने के चालानों व अन्य प्रपत्रों पर PAN लिखना जरूरी है।




निम्नलिखित मामलों में स्थायी लेखा संख्या (PAN) का उल्लेख करना जरूरी है :

1. (i) 5 लाख ₹ या अधिक की किसी अचल संपत्ति की खरीद/बिक्री पर


(ii) किसी भी मोटर वाहन की खरीद/बिक्री पर


(iii) किसी बैंक/बैंकिंग कंपनी/बैंकिंग संस्थान में 50,000 ₹ से अधिक की सावधि जमा पर


(iv) डाकघर बचत बैंक में 50,000 ₹ से अधिक की जमा पर


(v) एक लाख ₹ से अधिक की प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री के लिए अनुबंध पर


(vi) किसी बैंक/बैंकिंग कंपनी/बैंकिंग संस्थान में खाता खोलना परन्तु उसमे (ग) में वर्णित खाता शामिल नही है


(vii) सेल्युलर कनेक्शन सहित टेलीफोन कनेक्शन लगवाने के लिए आवेदन पर


(viii) होटलों/रेस्ट्रॉन्ट्स में एक बार मे 25,000 ₹ से अधिक के बिलों का भुगतान करने पर


(ix) एक दिन में 50,000 ₹ या अधिक रोकड़ देकर बैंक ड्राफ्ट, पे आर्डर या बैंकर चेक खरीदना


(x) एक दिन में 50,000 ₹ या अधिक रोकड़ में किसी बैंक या बैंकिंग संस्था में जमा करना।


(xi) एक बार मे किसी विदेश यात्रा के लिए रोकड़ में 25,000 ₹ से अधिक का भुगतान करना। यह भुगतान किराया या ट्रेवल एजेंट को या दूर ऑपरेटर को या प्राधिकृत व्यक्ति या विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए हो सकता है


(xii) किसी बैंक, बैंकिंग कंपनी, अन्य कंपनी या संस्था को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र देना


(xiii) यूनिट्स खरीदने के लिए किसी आपसी कोष को 50,000 ₹ या इससे अधिक का भुगतान करना


(xiv) किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों को ख़रीरने के लिए 50,000 ₹ या इससे अधिक का भुगतान करना


(xv) किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी किए गए ऋणपत्र या बॉण्ड खरीदने के लिए 50,000 ₹ या इससे अधिक राशि का भुगतान करना


(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बॉण्ड खरीदने के लिए 50,000 ₹ या इससे अधिक राशि का भुगतान करना


(xvii) एक वर्ष में जीवन बीमा प्रीमियम की राशि या राशियों का पचास ₹ या इससे अधिक का भुगतान करना


(xviii) एक लाख से अधिक की किसी भी खरीद या बिक्री पर।



2. ऐसे व्यक्ति कोजसीए उद्गम स्थान पर कर की कटौती करके भुगतान मिलता है, अपना PAN भुगतान करने वाले व्यक्ति को बताना होगा।


3. उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने वाले व्यक्ति को निम्न प्रलेखो पर राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का PAN लिखना होगा :

(i) कर्मचारी को वेतन के बदले दिए गए अनुलाभ या लाभ और उसके मूल्य के सम्बन्ध में जारी विवरण


(ii) उद्गम स्थान पर कर कटौती का प्रमाण पत्र


(iii) आय कर प्राधिकारी को उद्गम स्थान पर कर कटौती से सम्बंधित दिए जाने वाले रिटर्न


(iv) उद्गम स्थान पर कर कटौती से सम्बंधित दिए जाने वाले विवरण।


4. प्रत्येक क्रेता, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार को उस व्यक्ति को अपना PAN बताना होगा जिसे उद्गम स्थान पर कर एकत्रित करना है।


5. ऐसे व्यक्ति को जो क्रेता, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से आय कर एकत्रित करता है निम्न प्रलेखों पर क्रेता, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार का PAN लिखना होगा :

(i) ऐसा प्रमाण पत्र जो वह क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार को जारी करता है


(ii) आयकर प्राधिकारी को कर एकत्रित करने के सम्बन्ध में दिए जाने वाले रिटर्न


(iii) उद्गम स्थान पर कर एकत्रित करने से सम्बंधित दिए जाने वाले विवरण।


अर्थ दण्ड - यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण के निर्धारित समय के अंदर स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए प्रार्थना पत्र नही देता है या आने प्रपत्रों, आदि पर स्थायी खाता संख्या (PAN) नही लिखता है तो उस पर 10,000 ₹ अर्थ दण्ड लगाया जायेगा।

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