Provident Fund के बारे में जानकारी


हेलो दोस्तों। 

आज के पोस्ट में हम provident fund के बारे में जानेंगे। 


प्रोविडेंट फण्ड (Provident Fund)

प्रोविडेंट शब्द का अर्थ भविष्य के लिए प्रबन्ध करना है। इस फंड में कर्मचारी के वेतन में से प्रति मास एक निश्चित दर से रकम काटकर जमा कर दी जाती है तथा नियोक्ता भी अपना अंशदान करता है। जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी से सेवा निवृत्त होता है तो उस समय यह इकट्ठी रकम ब्याज सहित उसको मिल जाती है और उस समय इससे काफी सहायता मिलती है। यदि अभाग्यवश सेवाकाल में ही कर्मचारी का देहांत हो जाता है तो इस फंड की रकम उसके स्त्री बच्चो या कानूनी उत्तराधिकारियों को मिल जाती है जिससे उन्हें काफी सहारा मिल जाता है।



provident fund के बारे में जानकारी
provident fund के बारे में जानकारी




Provident fund के प्रकार 

प्रोविडेंट फण्ड चार प्रकार के होते है :

1. वैधानिक प्रोविडेंट फण्ड

2. प्रमाणित प्रोविडेंट फण्ड

3. अप्रमाणित प्रोविडेंट फण्ड

4. सार्वजनिक प्रोविडेंट फण्ड


1. वैधानिक प्रोविडेंट फण्ड - यह वह प्रोविडेंट फण्ड है जो भारतीय प्रोविडेंट फण्ड अधिनियम, 1925 द्वारा अनुमोदित है। साधारणतया यह फण्ड सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में, स्थानीय निकायों में, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त शिक्षा, वैधानिक निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, आदि में रखा जाता है। 


2. प्रमाणित प्रोविडेंट फण्ड - यह वह फण्ड है जो आय कर मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा स्वीकृत है। इसमें प्रोविडेंट फंड एक्ट, 1952 के अंतर्गत बनाई गई योजना के अंतर्गत स्थापित प्रोविडेंट फंड भी शामिल है। साधारणतया यह फण्ड अनुसूचित बैंको, कारखानों व बहुत सी व्यापारिक संस्थाओ में रखा जाता है। इस प्रकार यह फण्ड निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा रखा जाता है। 


3. अप्रमाणित प्रोविडेंट फण्ड - यह वह फण्ड होता है जो न वैधानिक हो और न प्रमाणित। इस फण्ड को कोई भी संस्था रख सकती है। यह फण्ड भी निजी क्षेत्रों के संगठनों द्वारा रखा जाता है।
 

4. सार्वजनिक प्रोविडेंट फण्ड - इस फण्ड में आम जनता का प्रत्येक व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 ₹ तथा अधिक से अधिक 1,50,00 जमा कर सकता है। इस फण्ड में किसी वित्तिय वर्ष में जमा की गई राशि और धारा 80 c के अंतर्गत कटौती दी जाती है। इस फण्ड पर प्राप्त ब्याह कर मुक्त है। इस फण्ड से मिली हुई सम्पूर्ण राशि पूर्णतया कर मुक्त है। 



अनुमोदित सुपरऐनुएशन फण्ड (Approved Superannuation Fund)

इस फण्ड का उद्देश्य कर्मचारियो की अवकाश ग्रहण करने के बाद या सेवानिवृत होने से पहले कार्य करने में असमर्थ होने पर या उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी विधवाओं या बच्चों या आश्रितों कक वार्षिकी देना है। यह वह फण्ड है जो मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है। 


कर मुक्त राशि - इस फण्ड से निम्न भुगतान पूर्णतया कर मुक्त है :

(i) कर्मचारी की मृत्यु का भुगतान

(ii) एक निश्चित उम्र पर कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने पर या कर्मचारी के कार्य करने योग्य न रहने पर इस प्रकार सेवा निवृत्त होने से पहले कर्मचारी को वार्षिकी की एकमुश्त राशि का भुगतान।

(iii) कर्मचारी की मृत्यु पर अंशदानों की वापसी। 

Post a Comment