Provisions applicable to Members Voluntary Winding up in hindi



हेलो दोस्तों।

आज के पोस्ट में हम सदस्यों के ऐच्छिक समापन में लागू होने वाले प्रावधान के बारे में जानेंगे।


ऐच्छिक समापन में लागू होने वाले प्रावधान (Provisions applicable to Members Voluntary Winding up)

सदस्यों के ऐच्छिक समापन में लागू होने वाले प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 310 से 318 तक डो हुए है। ये संक्षेप में निम्नलिखित है :

1. समापक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक - जब संचालकों द्वारा कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा कर दी जाती है तो कंपनी अपनी व्यापक सभा मे केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए पैनल से किसी कंपनी समापक की नियुक्ति करेगी और कंपनी समापक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की सिफारिश करेगी। कंपनी द्वारा एक से अधिक समापकों की नियुक्ति की जा सकती है।




Provisions applicable to Members Voluntary Winding up in hindi
Provisions applicable to Members Voluntary Winding up in hindi




2. समापक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को दिया जाना - कंपनी समापक या समापकों की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को देगी। कंपनी समापक के कार्यालय में होने वाले प्रत्येक रिक्त स्थान एवं प्रत्येक ऐसे रिक्त स्थान को भरने के लिए नियुक्त समापकों के नामों तथा अन्य विवरण की सूचना भी देगी। कंपनी द्वारा ऐसी सूचना सम्बन्धित घटना के घटित होने ले 10 दिन के अंदर दी जानी चाहिए।


3. समितियों  की नियुक्ति - जहां कंपनी के कोई लेनदार नही है, वहां ऐसी कंपनी अपनी व्यापक सभा मे और जहां लेनदारों की सभा धारा 306 के अधीन हुई है। वहां ऐसे लेनदार उतनी समितियां नियुक्त कर सकेंगे जितनी वे ऐच्छिक समापन का पर्यवेक्षण तथा कंपनी समापक को उसके कार्यों का निष्पादन करने के सहायता देने के लिए उचित समझें।


4. कंपनी समापक डाटा समापन की प्रगति पर रिपोर्ट देना - कंपनी समापक ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो निर्धारित की जाए, सदस्यों और लेनदारों को कंपनी के समापन की प्रगति पर तिमाही रिपोर्ट देगा और जब कभी जरूरी हो, सदस्यों और लेनदारों की सभा बुलायेगा और उन्हें ऐसे प्ररूप और रीति में जो निर्धारित किए जाए, कंपनी के समापन की प्रगति से अवगत कराएगा। इस प्रावधान का अनुपालन करने में असफल होने पर कंपनी समापक प्रत्येक ऐसी असफलता के सम्बंध में, ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।


5. व्यक्तियों की परीक्षा के लिए न्यायाधिकरण को कंपनी समापक की रिपोर्ट देना - जहां कंपनी समापक की यह राय है कि कंपनी के सम्बंध में किसी व्यक्ति ने कपट किया है तो वह तुरन्त इसकी सूचना न्यायाधिकरण को देगा तथा न्यायाधिकरण, समापन की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 210 के अधीन अन्वेषण का आदेश देगा।


6. अंतिम सभा एवं विघटन - कंपनी के कार्यालयों के पूर्ण समापन के बाद, यथाशीघ्र, कंपनी समापक यह दर्शाते हुए समापन की रिपोर्ट तैयार करेगा कि कंपनी की सम्पत्ति एवं आस्तियों का कैसे निपटारा किया गया है। इसके बाद वह कंपनी के व्यापक सभा बुलायेगा तथा उसके समक्ष अंतिम समापन लेखे तथा समापन की समस्त कार्यवाही प्रस्तुत करेगा। कंपनी समापक, सभा मे बाद दो सप्ताह के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को कंपनी के अंतिम समापन लेखे की प्रति भेजेगा और प्रत्येक सभा और उसकी तारीख के सम्बंध में एक विवरणी तैयार करेगा। 

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