Penalty Under Central Excise Act in Hindi

हेलो दोस्तों।

इस पोस्ट में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत अर्थदंड के बारे में जानेंगे।


अर्थदंड

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 25 के अंतर्गत निम्नांकित उल्लंघनों के सम्बन्ध में अर्थदंड लगाए जा सकते है :

1. शुल्कयोग्य माल बिना शुल्क चुकाए बाहर निकाल लेने पर।



2. शुल्कयोग्य माल का उत्पादन, निर्माण या स्टोर करने का हिसाब न देने पर।


Penalty Under Central Excise Act in Hindi
Penalty Under Central Excise Act in Hindi



3. बिना पंजीकरण कराए शुल्कयोग्य माल का उत्पादन, निर्माण या स्टोर करने पर।


4. उत्पाद शुल्क की वंचना करने पर।


5. (i) माल के उत्पादन में प्रयुक्त इनपुट्स एवं पूंजीगत माल के सम्बन्ध में शुल्क की गलत क्रडिट लेने पर।

(ii) ऐसे माल के सम्बन्ध में क्रेडिट मांगना जो दिया ही नही गया।

(iii) माल को उस प्रकार काम मे न लेने पर जिस पर निर्धारित किया गया है।

(iv) इनपुट्स एवं पूंजीगत माल की प्राप्ति तथा उसके उपयोग का उचित तथा सही जवाब हिसाब न देने पर।


6. अगर कपट, दुराभिसन्धि, जानभुझकर मिथ्यावर्णन या तथ्यों को छुपाने के कारण कोई उत्पाद शुल्क नही लगाया गया है या कम लगाया गया है या इस अधिनियम के प्रावधानों का करवंचना के उद्देश्य से उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 11 A(6) के अंतर्गत शुल्क 25 प्रतिशत ही अर्थदंड चुकाना होगा।


7. Mandatory Penalty of 50% of duty - अगर कोई कपट, तथ्यों को छिपाने, जानबूझकर असत्य कथन के मामलों में अगर लेनदेन में उल्लेखित है, तब अर्थदंड की राशि बचाई गयी शुल्क राशि के 50 प्रतिशत के बराबर होगी।

अनुचित लाभ का सिद्धान्त

8. अगर कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी बिना उचित धार के या तंग करने की दृष्टि से छापे मारता है तो किसी व्यक्ति की चल सम्पत्ति अभिगृहित करता है गया उसे गिरफ्तार करता है या उसे चोट पहुंचाता है तो उस पर 2,000 तक अर्थदंड लगाया जा सकता है।


9. जब्त करने योग्य माल में कोई व्यक्ति जानबूझकर व्यवहार करता है, अपने पास रखता है या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो उस माल पर लगने योग्य शुल्क के बराबर या 10,000 ₹ जो दोनो में अधिक हो, अर्थदंड लगाया जा सकता है।


10. विविध अर्थदंड (धारा 37 (3), नियम 27) - इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियमों का उल्लंघन करने पर (अगर इस सम्बन्ध में अधिनियम में या नियमों में किसी अर्थदण्ड का प्रावधान नही है तो) पांच हजार ₹ तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है तथा उस माल को अभिगृहित किया जा सकता है जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया है। 

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