Characteristics of Special Economic Zone (SEZs) under Customs Act in Hindi

हेलो दोस्तों।

इस पोस्ट में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे।


विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ (Characteristics of Special Economic Zone under Customs Act)

सभी SEZ क्षेत्रों 'Free Trade Zone' माने जाएंगे। इन्हें उपलब्ध शुल्क विमुक्ति तथा अन्य शर्तें निर्धारित की गई है जिन्हें Handbook of Procedures में बताया गया है। इन रियायतों, सुविधाओं तथा विमुक्ति को निम्न रूप में समझाया जा सकता है :



Characteristics of Special Economic Zone (SEZs) under Customs Act in Hindi
Characteristics of Special Economic Zone (SEZs) under Customs Act in Hindi



1. परिचालन स्वतंत्रता - SEZ में स्थापित इकाइयां उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार एवं सेवाओं में संलग्न हो सकती है। इन्हें अपने परिचलन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सीमा शुल्क सम्बन्धी सामान्य परीक्षण इन क्षेत्रों में नही किया जाएगा। सीमा शुल्क औपचारिकताएं इकाई स्तर पर ही पूरी की जाएंगी।


2. इकाई विदेशी क्षेत्र स्थित होती है - प्रशुल्क, शुल्क, क्रियान्वयन एवं परिचालन आदि उद्देश्य के लिए SEZ को विदेशी क्षेत्र माना जाएगा जिन्हें आयात के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नही होगी। ये SSI के लिए सुरक्षित वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकती है।


3. प्रक्रियात्मक सरलीकरण - SEZ इकाइयों को अपनी कार्यप्रणाली सरलता के साथ स्वयं निर्धारित करने की स्वतंत्रता होती है। इन्हें स्वयं प्रमाणन के आधार पर विकास आयुक्त को तिमाही सूचनाएं एवं प्रतिवेदन भेजने होते है।


4. शत प्रतिशत विदेशी विनिमय - SEZ की निर्माणी इकाइयों में शत प्रतिशत विदेशी निवेश की स्वीकृति होती है परन्तु व्यापारिक क्रियाकलापों में 100 प्रतिशत विदेशी पूंजी स्वीकृत नही है। 24 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी की दशा में SSI के लिए सुरक्षित वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है।


5. संसाधन एवं पूंजीगत माल पर शुल्क विमुक्ति - कच्चे माल, उपभोग्य माल, प्लांट एवं मशीनरी, उपकरण, पूंजीगत माल, स्पेयर्स को आयात करने पर सीमा शुल्क से विमुक्ति प्राप्त है। अगर घरेलू बाजार से प्राप्त किए गए है तो उत्पाद शुल्क नही लगता है तथा केंद्रीय बिक्री कर की वापसी प्राप्त की जा सकती है।


6. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को पूर्ति निर्यात समक्षक - SEZ में घरेलू क्षेत्र की इकाइयों द्वारा की गई माल की पूर्ति Deemed Export माना जाएगा तथा उपलब्ध रियायतों तथा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे जो निर्यातक को प्राप्त होती है।


7. न्यूनतम विदेशी आय की शर्त नही - SEZ की इकाइयों को न्यूनतम विदेशी मुद्रा में शुद्ध निर्यात आय के मानदंडों के पालन से मुक्ति प्राप्त है। इन्हें तीन वर्ष के अंदर लाभदायकता प्राप्त करनी चाहिए।


8. सेवाकर मुक्ति - SEZ के विकासकर्ता या इकाई को कोई सका प्रदानकर्ता द्वारा देय सेवाकर से मुक्ति प्राप्त है।


9. भारतीय क्षेत्र में पूर्ति - SEZ इकाइयां अपने माल की पूर्ति भारत में कर सकती है। अवशेष एवं रद्दी को भी घरेलू क्षेत्र में बेचा जा सकता है। यद्यपि इन पर सामान्य सीमा शुल्क के बराबर शुल्क लगाया जाएगा मानो इन्हें आयात किया गया हो।


10. विदेशों से जॉब वर्क - SEZ इकाई जॉब वर्क के लिए माल विदेश भेज सकती है और वही से निर्यात भी कर सकती है।


11. विदेश से बीमा - SEZ इकाई विदेशी बीमा कंपनी से बीमा पालिसी विदेशी मुद्रा में भुगतान द्वारा ले सकती है।


12. निजी पावर प्लांट का आयात - SEZ इकाई विदेशों से निजी प्रयोग के लिए Power Plant या Generator का आयात सीमा शुल्क विमुक्ति के साथ कर सकती है एवं अतिरिक्त शक्ति को बेच भी सकती है।

EOU का परिचलन के सम्बन्ध में नीतियां तथा प्रक्रिया 

13. उप ठेकेदारी - जॉब वर्क के माल बाहर भेजना तथा जॉब वर्कर के पास से सीधा निर्यात कर दिया जाए आदि Subcontract स्वीकृत है। SEZ इकाइयों को घरेलू क्षेत्र की इकाइयों से जॉब वर्क के लिए माल प्राप्त करने की स्वीकृति है।


14. आयकर मुक्ति - आयकर की धारा 10A तथा 801A के अनुसार निर्यातोन्मुख इकाइयों की आयकर मुक्ति प्राप्त है। SEZ के विकासकर्ता को भी विदेशी परियोजनायों के समक्षक आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त है। 

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