आय के बारे में जानकारी हिंदी में


हेलो दोस्तों। 

आज के पोस्ट में हम आय के बारे में जानेंगे।


आय (Income)

यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। क्योंकि आय कर, आय पर ही लगता है। 

आय कर अधिनियम में इस शब्द की कोई परिभाषा नही दी गयी है, केवल यह दिया गया है कि आय में क्या क्या सम्मिलित है। इस धारा के अनुसार आय में निम्नलिखित सम्मिलित है :

1. लाभ

2. लाभांश

3. पुण्यार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित हुई ट्रस्ट या संस्था, वैज्ञानिक शोध संघ, खेलकूद संघ, विश्विद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान या निर्वाचन ट्रस्ट को स्वेच्छा से प्राप्त चन्दो से आय।




आय के बारे में जानकारी हिंदी में
आय के बारे में जानकारी हिंदी में




4. कर्मचारी को प्राप्त अनुलाभ या वेतन के बदले में मिले हुए लाभ। 


5. कोई विशेष भत्ता या लाभ जो करदाता को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकार किये गए हो। 


6. करदाता को अपने कर्तव्य पालन करने के लिए अपने निजी व्ययों की पूर्ति के लिए या जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्त क्षतिपूरक भत्ता। 


7. प्रतिनिधि करदाता को प्राप्त कोई लाभ या अनुलाभ का मूल्य। 


8. वह धन जो व्यापार या पेशे के शीर्षक में कर योग्य है। 


9. पूंजी लाभ


10. एक पारस्परिक बीमा कंपनी या सहकारी समिति के बीमा के व्यवसाय के लाभ।


11. लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली, घुड़दौड़, आदि के इनाम, ताश तथा अन्य क्षेत्रों में जीत अथवा हुए या शर्त से आय ; निकाल कर या सहयोग से या किसी अंतर्गत किसी स्किम या व्यवस्था के अधीन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लाट निकाल कर या संयोग से या किसी भी अन्य रीति से प्रदान किये गए इनामों से जीत है। ताश के खेल तथा अन्य खेल के अंतर्गत टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर ऐसा खेल प्रदर्शन, कोई मनोरंजन कार्यक्रम, जिसमे लोग इनाम जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते है या कोई अन्य समरूप खेल शामिल है। 


12. प्रोविडेंट फंड या सुपरऐनुएशन फंड या कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित किसी फंड में कर्मचारियो का अंशदान नियोक्ता की आय होगी। 


13. Keyman बीमा पालिसी से प्राप्त कोई राशि। 


14. किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को गत वर्ष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से बिना प्रतिफल या अपूर्ण प्रतिफल प्राप्त राशि या सम्पति का मूल्य आय में शामिल किया जायेगा। परन्तु रिश्तेदार आदि से प्राप्त राशि या सम्पति का मूल्य कर योग्य नही होगा। 


15. किसी फर्म या ऐसी कंपनी जिसमे जनता का सारवान हित नही है को गत वर्ष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से बिना प्रतिफल या अपूर्ण कंपनी के अंश प्राप्त होते है तो इसे आय में शामिल किया जायेगा। 


16. किसी सहकारी समिति के बैंक व्यापार एवं अपने सदस्यों को ऋण की सुविधा देने के व्यापार के लाभ। 


17. अंशो के जारी करने पर प्राप्त प्रतिफल एवं अंशो के उचित बाजार मूल्य का अंतर आय माना जायेगा। 


18. यदि किसी पूंजी सम्पति के अंतरण के लिए बातचीत के अनुक्रम में अग्रिम के रूप में कोई राशि प्राप्त होती है और ऐसे अनुबंध के असफल होने पर अग्रिम राशि जब्त कर ली जाती है तो ऐसी जब्त राशि आय मानी जायेगी। 


19. यदि करदाता को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या प्राधिकारी निकाय या एजेंसी से सहायता के रूप में निम्न मिलता है तो वह आय मानी जायेगी : अनुदान, रोकड़ में प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, शुल्क में छूट, या प्रतिपूर्ति आदि।  यदि अनुदान या प्रतिपूर्ति की राशि सम्पति की लागत में से घटा दी गयी है तो इसे आय नही माना जायेगा। 

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