कर मुक्त पूंजी लाभ के बारे में जानकारी


हेलो दोस्तों।

आज के पोस्ट में हम कर मुक्त पूंजी लाभ के बारे में जानेंगे।


कर मुक्त पूंजी लाभ (Capital Gains Exempt From Tax)

कुछ शर्तों के पूरा होने पर निम्न प्रकार के पूंजी लाभ पूर्णतया कर मुक्त है :


1. रहने के मकान के हस्तांतरण से पूंजी लाभ

(i) किस सम्पति के हस्तांतरण पर कर से छूट मिलेगी - रिहायशी मकान, जिसका स्वामित्व करदाता के पास 36 माह से अधिक से हो।


(ii) किस करदाता को छूट मिलेगी - एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को।




Capital Gains Exempt From Tax in hindi
कर मुक्त पूंजी लाभ के बारे में जानकारी




(iii) कर मुक्त राशि - ऐसा पूंजी लाभ नए रिहायशी मकान की लागत तक कर मुक्त होगा।


(iv) कर से छूट रद्द होना - नया रिहायशी मकान क्रय करने या बनवाने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर हस्तान्तरण कर दिया जाए तो पहले दी गयी कर से छूट रद्द कर दी जायेगी और इसे अल्पकालीन पूंजी लाभ मानकर कर लगाया जाएगा।


(v) नए मकान के विक्रय पर पूंजी लाभ - नए रिहायशी मकान पर होने वाला पूंजी लाभ उस गत वर्ष का कर योग्य अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष में नए रिहायशी मकान का हस्तांतरण हुआ है।


पूंजी लाभ खाता योजना - यह योजना कर मुक्त पूंजी लाभों के सम्बंध में है यह योजना तब लागू होती है जब करदाता अपनी आय का विवरण दाखिल करने की तिथि तक पूंजी लाभ की राशि से नई सम्पति का क्रय या निर्माण नही कर पाता है तब उसे कर से छूट लेने के लिए या इस योजना की शरण लेनी पड़ती है। करदाता को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में इस योजना के अंतर्गत खाता खोलकर आवश्यक राशि जमा करनी होती है। यह राशि धारा 54, 54 B, 54 D, 54 F तथा 54 G के प्रावधानों कर अनुसार प्रयोग की जायेगी।



2. कृषि भूमि के हस्तान्तरण से पूंजी लाभ

(i) किसी सम्पति के हस्तांतरण पर कर से छूट मिलेगी - शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि।


(ii) किस करदाता को छूट मिलेगी - एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार जो कृषि का स्वामी है।


(iii) छूट की शर्तें - भूमि, हस्तान्तरण की तिथि से पहले 2 वर्ष की अवधि में करदाता या उसके माता पिता या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जा रही थी।


(iv) कर मुक्त राशि - कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ नई भूमि की लागत तक कर मुक्त होगा।


(v) कर से छूट का रद्द होना - यदि इस नई कृषि भूमि को क्रय करने के बाद 3 वर्ष के अंदर हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो इस सम्बंध के जो कर से छूट मिल चुकी है वह रद्द कर दी जायेगी और इसे अल्पकालीन पूंजी लाभ मानकर कर लगाया जाएगा।


(vi) नई कृषि भूमि के विक्रय पर लाभ - नई भूमि पर होने वाला पूंजी लाभ उस गत वर्ष का अल्पकालीन कर योग्य पूंजी लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष में नई भूमि का हस्तांतरण हुआ है।



3. औद्योगिक उद्यम की भूमि या भवन के अनिवार्यता अधिग्रहण से पूंजी लाभ

(i) किस सम्पति के हस्तांतरण पर कर से छूट मिलेगी - करदाता के किसी औद्योगिक उद्यम की भूमि या भवन के सरकार द्वारा अनिवार्यता लिए जाने पर।


(ii) किस करदाता को छूट मिलेगी - सभी करदाताओं को।


(iii) कर मुक्त राशि - ऐसा पूंजी लाभ नई भूमि या भवन की लागत तक कर मुक्त होगा।


(iv) कर से छूट का रद्द होना - यदि करदाता इस नई भूमि या भवन को प्राप्त करने के बाद 3 वर्ष के अंदर हस्तान्तरण कर देता है तो यह छूट रद्द कर दी जायेगी और इसे अल्पकालीन पूंजी लाभ मानकर कर लगाया जाएगा।


(v) नई भूमि या भवन के विक्रय पर लाभ - नई भूमि या भवन ओर होने वाला पूंजी लाभ उस गत वर्ष का अल्पकालीन कर योग्य पूंजी लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष में नई भूमि या भवन का हस्तांतरण हुआ है।



4. दीर्घकालीन पूंजी सम्पतियों के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ निर्दिष्ट दीर्घकालीन बॉन्ड्स में विनियोग करने पर कर से छूट

(i) लाभ की राशि सम्पति के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ कर मुक्त होगा।


(ii) यदि विनियोग की गई राशि पूंजी लाभ से कम नही है तो सम्पूर्ण पूंजी लाभ कर मुक्त होगा।


(iii) यदि विनियोग की गई राशि पूंजी लाभ से कम है तो निर्दिष्ट सम्पति की लागत तक पूंजी लाभ कर मुक्त होगा।


(iv) निर्दिष्ट बॉन्ड्स की लागत धारा 80 C में कटौती के योग्य नही है।



5. पूंजी सम्पतियों के हस्तांतरण से पूंजी लाभ की कर से छूट यदि प्रतिफल रिहायशी मकान में विनियोग कर दिया जाए

(i) किस सम्पति के हस्तांतरण पर कर से छूट मिलेगी - रिहायशी मकान छोड़कर कोई भी अजय दीर्घकालीन पूंजी सम्पति के हस्तांतरण करना।


(ii) किस करदाता को छूट मिलेगी - एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को।


(iii) कर मुक्त राशि - यदि नए मकान की लागत, पूंजी सम्पति के हस्तांतरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल से कम न हो या अधिक हो तो सम्पूर्ण पूंजी लाभ कर मुक्त होगा।


(iv) कर से छूट रद्द कर देना - यदि करदाता हस्तान्तरण की तिथि से दो वर्ष के अंदर तक अन्य रिहायशी मकान क्रय कर लेता है या 3 वर्ष के अंदर एक अन्य रिहायशी मकान बनवा लेता है तो छूट रद्द कर दी जायेगी और इसे दीर्घकालीन पूंजी लाभ मानकर कर लगाया जाएगा।


(v) नए मकान का विक्रय - यदि करदाता नए खरीदे गए या बनवाए गए रिहायशी मकान को 3 वर्ष के अंदर हस्तान्तरण कर देता है तो यह उस गत वर्ष का निम्न प्रकार का कर योग्य पूंजी लाभ होगा जिस गत वर्ष में नया मकान हस्तांतरित किया गया है :

(i) कर मुक्त राशि तक का पूंजी लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ होना

(ii) शेष लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ होना।



6. शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम की हटाने के सम्बंध में सम्पतियों के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ की छूट

किसी औद्योगिक उद्यम को शहरी क्षेत्र से गैर शहरी क्षेत्र में ले जाने के सम्बंध में होने वाला पूंजी लाभ निम्न शर्ते पूरी होने पर कर मुक्त होता है :

(i) करदाता अपनी दीर्घकालीन या अल्पकालीन पूंजी सम्पति हस्तान्तर करता है।


(ii) यह पूंजी सम्पति इस उद्योग के व्यवसाय के शहरी क्षेत्र में प्रयोग हो रही थी।


(iii) सम्पति का हस्तांतरण उद्योग को शहरी क्षेत्र से गैर शहरी क्षेत्र में ले काने के सम्बंध में हुआ हो।


छूट रद्द होना - यदि नई सम्पति क्रय करने या बनवाने के बाद 3 वर्ष के अंदर हस्तांतरित कर दी जाए तो स्वीकार की गई छूट रद्द कर दी जाएगी और इसे अल्पकालीन पूंजी लाभ मानकर कर लगाया जायेगा।


नई सम्पति के विक्रय पर लाभ - नई सम्पति के विक्रय ओर होने वाला पूंजी लाभ उस गत वर्ष का अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा जिस गत वर्ष में नई सम्पति का हस्तांतरण हुआ है।



7. शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम को हटाकर विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित करने के सम्बंध में सम्पतियों के अंतरण पर पूंजी लाभ की छूट

यदि कोई करदाता अपने औद्योगिक उद्यम को शहरी क्षेत्र से विशेष आर्थिक क्षेत्र में ले जाता है और पूंजी लाभ कमाता है तो निम्न शर्ते पूरी होने पर यह पूंजी लाभ कर मुक्त होगा :


(i) करदाता अपनी दीर्घकालीन या अल्पकालीन पूंजी सम्पति अन्तरित करता है। इसका आशय यह हुआ कि अन्य किसी पूंजी सम्पति जैसे फर्नीचर के अंतरण पर कर से छूट नही मिलेगी।


(ii) यह पूंजी सम्पति इस उद्योग के व्यवसाय में शहरी क्षेत्र में प्रयोग हो रही थी।


(iii) सम्पति का अंतरण उद्योग को शहरी क्षेत्र से विशेष आर्थिक क्षेत्र में ले जाने के सम्बंध में हुआ हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र शहरी क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में हो सकता है।



कर से छूट की राशि

(i) ऐसे अंतरण से होने वाला पूंजी लाभ उस राशि तक के मुक्त होगा जितनी राशि उपर्युक्त उद्देश्यो के लिए प्रयोग कर ली गयी हो।


(ii) यदि करदाता पूंजी लाभ की राशि उपर्युक्त उद्देश्यो के लिए मूल सम्पति के अंतरण से एक वर्ष पहले के अंदर या अपनी आय का विवरण दाखिल करने की दातव्य तिथि तक नही प्रयोग करता है तो इस प्रकार न प्रयोग की गई राशि को यदि वह आय का विवरण दाखिल करने की दातव्य तिथि तक पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा कर दे तो उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गई राशि तथा इस प्रकार जमा की गई राशि का योग कर मुक्त होगा।



8. आवासीय सम्पति के अंतरण पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर छूट

छूट कैसे मिलेगी - एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार।


अन्तरित सम्पति - दीर्घकालीन आवासीय पूंजी सम्पति, जो मकान या प्लाट हो सकता है।


कर छूट की शर्तें -

(i) करदाता को आय का रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि तक शुद्ध प्रतिफल को मान्य कंपनी के साधारण अंशो में विनियोग करना होगा।


(ii) कंपनी को अंशो में विनियोग की तिथि से एक वर्ष में नई प्लांट एवं मशीन खरीदनी होगी।


(iii) करदाता को कपंनी द्वारा अधिसूचित योजना में राशि जमा करने का प्रमाण पत्र अपने रिटर्न के साथ जमा कराना होगा।



कर से छूट रद्द होना

(i) यदि अधिसूचित योजना में जमा राशि उपर्युक्त (ii) में वर्णित अवधि में नया प्लांट व मशीन खरीदने में काम नही ली जाती, तो आनुपातिक पूंजी लाभ उस गत वर्ष का करयोग्य लाभ माना जायेगा, जिस गत वर्ष में अंशो में विनियोग की तिथि से एक वर्ष समाप्त होता है।


(ii) यदि अंशो के अंतरण पर कुछ लाभ होता है तो यह करदाता की आय मानी जायेगी।


(iii) यदि प्लांट व मशीन के अंतरण पर लाभ होता है तो यह कंपनी की आय मानी जायेगी। 

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